मेडिकल कालेज प्रबंधक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक मेडिकल कालेज प्रबंधक का शस्त्र

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 06:33 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 06:33 PM (IST)
मेडिकल कालेज प्रबंधक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
मेडिकल कालेज प्रबंधक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक मेडिकल कालेज प्रबंधक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नौ शातिरों को डीएम ने गुंडा घोषित करते हुए जिला बदर किए जाने के आदेश दिए हैं।

शासन की ओर से जारी नवीन नीति के अनुसार अब किसी भी एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस ही रह सकते हैं। जबकि जनपद में अधिकांश वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में असरदार लोगों के पास तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। इस मामले में संबंधित को जिलाधिकारी की ओर से नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अभी अधिकांश के जवाब नहीं आए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक डा. अनार सिंह यादव की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब उनके पास एक राइफल व रिवाल्वर का लाइसेंस रह गया है।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी अर्पित सैनी व सिविल लाइन मड़ैया निवासी रविद्र कुमार को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इसी प्रकार कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कुबेरपुर निवासी फहीम, नरसिंहपुर निवासी अंकित यादव, च्योलारा निवासी अजय यादव और सलेमपुर, दूंदेमई निवासी मुनीश व रहमान को भी गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। थाना कमालगंज के गांव भोजपुर निवासी पाक्सो एक्ट के आरोपी कन्हैया लाल और मऊ थाना के संजीव यादव का भी छह माह के लिए जनपद सीमा में प्रवेश वर्जित किया गया है।

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