Ayodhya case : अंतिम दौर में अयोध्या विवाद की सुनवाई, रामनगरी में दस दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144

सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई के बाद संभावित फैसले के मद्देनजर अयोध्या में जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Mon, 14 Oct 2019 11:36 AM (IST) Updated:Mon, 14 Oct 2019 11:36 AM (IST)
Ayodhya case : अंतिम दौर में अयोध्या विवाद की सुनवाई, रामनगरी में दस दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144
Ayodhya case : अंतिम दौर में अयोध्या विवाद की सुनवाई, रामनगरी में दस दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144

अयोध्या, जेएनएन। अयोध्या की राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है। इसको लेकर रामनगरी में माहौल गरम होने की आशंका पर यहां दस दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुनवाई 18 अक्टूबर को पूरी हो रही है। ऐसे में माना जा रही है कि इस पर फैसला जल्द आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई के बाद संभावित फैसले के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू होने के साथ यहां पर अब कई बंदिशें भी प्रभावी हो गई हैं। उनका उल्लंघन अपराधिक कृत्य में आएगा।

निषेधाज्ञा के साथ प्रभावी बंदिशों में ड्रोन की उड़ान अयोध्या में प्रतिबंधित होगी। चौदह कोसी एवं पंच कोसी परिक्रमा क्षेत्र इसके दायरे में होंगे। परिक्रमा अगले माह पांच नवंबर को है। निषेधाज्ञा में पुलिस को छूट दी गई है। नदी के रास्ते पर भी जिला प्रशासन की नजर होगी। ड्यूटी लगी नावें मजिस्ट्रेट की देखरेख में संचालित होंगी। इसके अलावा जिले की सीमा में किसी प्रकार का नौका विहार नहीं होगा। अधिकृत नावों में ओवरलोङ्क्षडग को प्रतिबंधित होगा।

बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के दीपावली पर्व पर पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित होगी। पटाखा बिक्री के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना होगा। यहां फिल्म की शूटिंग सर्वे एवं असलहों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। चेहल्लुम, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयाा दूज, चित्रगुप्त जयंती, चौदह कोसी, पंचकोसी एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला, बारावफात समेत अन्य पर्वों का उल्लेख निषेधाज्ञा में जिला मजिस्ट्रेट ने किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई के बीच में अयोध्या के राम मंदिर के सभी पक्षकारों से कहा है कि वह 18 अक्टूबर तक अपनीि दलीलें पूरी करें। जिससे जज को फैसला फैसला लिखने के लिए कम से कम चार हफ्ते का समय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की दलीलों और बहस के बाद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। इस मामले में सोमवार को 38वें दिन सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि 18 अक्टूबर के बाद अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई नहीं होगी और और इस हिसाब से अयोध्या मामले में अब सिर्फ पांच दिन की सुनवाई बची है।

अयोध्या में त्योहारों और राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावित फैसला देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। अब इसको दस दिसंबर तक प्रभावी रखा जाएगा। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि अयोध्या में धारा 144 के दौरान किसी तरह की टीवी डिबेट, नौका संचालन और ड्रोन शूटिंग की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी। यहां पर राम मंदिर मामले की संवेदनशीलता देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही यहां पर प्रशासन किसी की तरह की आशंका से निपटने के लिए मुस्तैद है। अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा और त्यौहार में स्कूलों को भी लंबे समय तक बंद कराने की भी तैयारी चल रही है। प्रशासन ने 200 स्कूलों को चिन्हित किया हैं। इनमें आने वाली पुलिस फोर्स को रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

माना जा रहा है कि नवम्बर में अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर फैसला आ सकता है। इसी कारण अब प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था में लग गया है।

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