वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग के मुआवजा निर्धारण में खेल

एनएच-56 के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बड़ा गोलमाल. सुलतानपुर में भूमि अधिग्रहण में चार अरब अधिक का प्रतिकर निर्धारण. शासन को कमिश्नर ने भेजी जांच रिपोर्ट. सर्किल रेट से किसानों को अधिक प्रतिकर निर्धारण जांच में प्रमाणित.सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सुलतानपुर व अधीनस्थ कर्मचारी को माना दोषी.

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 11:51 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 11:51 PM (IST)
वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग के मुआवजा निर्धारण में खेल
वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग के मुआवजा निर्धारण में खेल

आनंदमोहन, अयोध्या

सुलतानपुर जिले में एनएच-56 से बाईपास निर्माण व सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि में सर्किल रेट से अधिक प्रतिकर (मुआवजा) निर्धारण की जांच मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने पूरी कर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को भेज दी है।

मंडलायुक्त की जांच में तीन अरब 97 करोड़ 87 लाख 56 हजार 842 रुपये सर्किल रेट से अधिक प्रतिकर निर्धारण की पुष्टि हुई है। शासन को भेजी जांच रिपोर्ट में कमिश्नर की जांच में तत्समय के सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सुलतानपुर व अधीनस्थ कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। मंडलायुक्त को यह जांच शासन ने जुलाई 2020 में सौंपी थी। एनएच-56 से बाईपास व सड़क चौड़ीकरण में लखनऊ से सुलतानपुर व वाराणसी की जांच है। जांच के लिए कमिश्नर ने अपर आयुक्त (प्रशासन) शिवपूजन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी में अपर आयुक्त (न्यायिक) रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या के एडीएम (वित्त एवं राजस्व) गोरेलाल शुक्ल व उपायुक्त (स्टांप) अमरेशचंद्र त्रिपाठी शामिल रहे। प्रकरण वर्ष 2012 के आसपास का बताया गया है। किसानों से अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का एवार्ड (घोषित) किया जा चुका है। ज्यादातर किसानों का अधिग्रहीत भूमि का भुगतान भी हुआ, कुछ का बाकी है। कमिश्नर की जांच से पहले ही उनके मुआवजा भुगतान पर रोक लग चुकी है। सर्किल रेट से अधिक मुआवजे देने की शिकायत पर पहले जिलाधिकारी सुल्तानपुर की जांच में तीन अरब 24 करोड़ 53 लाख 96 हजार 461 रुपये सर्किल रेट से अधिक मुआवजा निर्धारण प्रमाणित हुआ। शासन ने डीएम सुलतानपुर की जांच रिपोर्ट के बाद कमिश्नर को यह जांच सौंपी थी। डीएम की जांच से लगभग 75 करोड़ रुपये अधिक मुआवजा निर्धारण की पुष्टि कमिश्नर की जांच में हुई। अपर आयुक्त के अनुसार जिले के तहसील सदर व लंभुआ तहसील के 23 राजस्व ग्रामों से लगभग 95 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का मुआवजा सर्किल रेट के हिसाब से एक अरब 99 करोड़ 66 लाख 145 रुपये होना चाहिए। प्रतिकर निर्धारण चार अरब 17 करोड़ 84 लाख 16 हजार 987 तय किया गया। कमिश्नर की जांच में सर्किल रेट से तीन अरब 97 करोड़ 87 लाख 56 हजार 842 रुपये अधिक है।

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