अनंतिम प्रकाशन ने बदली मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव. नए सिरे से होगी मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता की पहचान. अनुसूचित पिछड़े व महिला को आधे दाम पर मिलेंगे नामांकनपत्र.
अयोध्या: पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित सीटों के अनंतिम प्रकाशन ने मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता को बदल दिया है। ऐसे में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए नए सिरे आकलन कराना जरूरी माना जाने लगा। चुनावी होमवर्क के समय आकलन 2015 के चुनाव में आरक्षित सीटों के आधार पर कर लिया गया था। अनंतिम प्रकाशन में ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लिए प्रस्तावित आरक्षण से चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। अनारक्षित होने के नाते पहले प्रत्याशी के बाहुबल के आधार पर जिस सीट को संवेदनशील मान लिया गया, अनुसूचित जाति के कोटे में प्रस्तावित होने से वह अब संवेदनशील नहीं रह जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानिक) एसबी यादव के अनुसार ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा नए सिरे से मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का आकलन कराएंगे। पंचास्थानिक कार्यालय में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन प्रक्रिया की जानकारी के लिए लोग आने लगे हैं। उनके अनुसार जिला पंचायत सदस्य का नामांकन जिला मुख्यालय व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन पत्र की कीमत, जमानत धनराशि व खर्च की सीमा तय कर चुका है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व महिला उम्मीदवार को नामांकन पत्र व जमानत धनराशि आधी देय होगी। तय सीमा से अधिक खर्च को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का उल्लंघन माना जाएगा। ये है जमानतपत्र धनराशि
पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वालों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड का अनुपालन करना होगा। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकनपत्र 150 रुपये, जमानत धनराशि 500 रुपये व खर्च की सीमा 10 हजार हजार रुपये है। ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र तीन सौ रुपये, जमानत धनराशि दो-दो हजार व दोनों की खर्च सीमा 75-75 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। सदस्य जिला पंचायत का नामांकन पत्र पांच सौ रुपया, जमानत धनराशि चार हजार रुपये व खर्च की सीमा एक लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।