नया कृषि कानून किसानों की माली हालत सुधारने वाला
कृषि विवि के कुलपति डॉ.बिजेंद्र सिंह ने दूर की किसानों में व्याप्त भ्रांतियां।
अयोध्या: मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच फैले भ्रम को दूर करने के लिए नरेंद्रदेव कृषि विवि के कुलपति डॉ.बिजेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कृषि कानून के एक-एक बिदु पर सम्यक जानकारी देते हुए भ्रम को दूर किया। बताया यह कानून किसानों की आर्थिक सेहत ठीक करने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 84 फीसद किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, जिनके लिए यह कृषि कानून बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मीडिया प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि इसे लाइव तरीके से किसानों के बीच में रखा गया।
इसके अंतर्गत किसान स्वयं खरीददार व उत्पाद के मूल्य निर्धारण कर सकेंगे। इससे जुड़े विवाद को सुलझाने का पर्याप्त व पारदर्शी अवसर है। क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी के स्तर पर विवाद का निस्तारण किया जाएगा। खरीदार को उत्पाद क्रय करने के दिन या अधिकतम तीन दिन के भीतर किसानों को धनराशि का संपूर्ण भुगतान करना होगा। कुलपति ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही रहेगा। यह धारणा गलत है कि भारतीय खाद्य निगम संग्रहण बंद कर देगा। बताया कि सत्यता यह है कि एफसीआई एवं अन्य सहकारी संस्थाएं पूर्व की तरह उत्पादों का संग्रहण करती रहेंगी। मंडी पद्धति व समिति पहले की तरह की कार्य करेगी। यह कानून कृषि व्यापार विपणन व्यवस्था को जरा भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। किसानों के हित को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जमीन अथवा अचल संरचना के हस्तांतरण पर प्रतिबंधित है।
इस तरह कृषि विवि के कुलपति डॉ.बिजेंद्र सिंह ने दूर की किसानों में व्याप्त भ्रांतियां।