बाग बिजेसी में सरकारी भूमि हड़पने के फर्जीवाड़े में अदालती ढाल

रामनगरी का बाग बिजेसी अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। इस क्षेत्र में भी भूमि हड़पने के लिए अदालत की आड़ ली गई है। इस मामले में पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 10:58 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 10:58 PM (IST)
बाग बिजेसी में सरकारी भूमि हड़पने के फर्जीवाड़े में अदालती ढाल
बाग बिजेसी में सरकारी भूमि हड़पने के फर्जीवाड़े में अदालती ढाल

आनंदमोहन, अयोध्या

रामनगरी का बाग बिजेसी अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर सुर्खियों में आए उसी बाग बिजेसी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। प्रकरण का राममंदिर तीर्थ ट्रस्ट से दूर-दूर तक संबंध नहीं है। यह लगभग 85 बिस्वा सरकारी भूमि को फर्जीवाड़ा कर हड़पने का मामला है। अदालती दावपेच के चलते इस सरकारी भूमि को सरकारी अमला अभी तक राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करा पाया। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शिकायत मिलने पर जांच मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तमदास गुप्त से कराई। सीआरओ की जांच में बागबिजेसी की सरकारी भूमि आबादी, बंजर व भीटा में राजबहादुर पांडेय, शिवमूर्ति एवं रमाकांत का नाम दर्ज मिला। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ कराए गए बाग बिजेसी स्थित एक निजी भूमि के अनुबंध के बाद इसकी कीमत एक, दो नहीं कई करोड़ आंकी जाने लगी है। इसी से कई महीने से बोतल में बंद इसका जिन्न फिर सामने आया है। सात माह पहले एसडीएम सदर कोर्ट से सुनवाई रोकने के लिए अपर आयुक्त प्रशासन अदालत में स्थानांतरण का प्रार्थनापत्र देकर स्थगन आदेश ले लिया गया। 17 नवंबर को 2020 से स्थगित कार्यवाही के आदेश के बाद एसडीएम कोर्ट में यह बहस के लिए लंबित है। एसडीएम कोर्ट तीन मार्च को मुकदमा स्थानांतरण के लिए अनापत्ति दे चुका है। अनापत्ति मुकदमे की पत्रावली में संलग्न है। फिर भी अपर आयुक्त कोर्ट में वह लंबित है। ऐसा जानबूझ कर पक्षकार करा रहे हैं जिससे एसडीएम कोर्ट में अंतिम सुनवाई रुकी रहे। एसडीएम कोर्ट में पहले ग्रामसभा हैबतपुर पक्षकार रही। अब यह क्षेत्र नगर निगम का हिस्सा है। तहसील सदर से कमिश्नरी कोर्ट तक नगर निगम पक्षकार नहीं है। अपर आयुक्त की अदालत में विचाराधीन रमाकांत बनाम मो. अली संबंधित मुकदमे में सुनवाई तो दूर पक्षकार मो. अली अभी मुकदमे में हाजिर तक नहीं हैं। सरकारी भूमि के फर्जीवाड़े में है एफआइआर

जासं, अयोध्या: बाग बिजेसी स्थित आबादी, बंजर व भीटा का रकबा लगभग 1.1 हेक्टेयर है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शिकायत पर मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तमदास गुप्त से जांच कराई। जांच में सरकारी भूमि का फर्जीवाड़ा सामने आने पर कोतवाली नगर में दर्ज अपराध संख्या 520 वर्ष 2019 की एफआइआर के वादी राजस्व अभिलेखपाल सरयू प्रसाद वर्मा हैं। एफआइआर में रमाकांत पांडेय समेत कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारी रामकिशोर-नायबदेही व शिवपूजन बस्ताबरदार, राजस्व अभिलेखागार नामजद हैं। पुलिस विवेचना भी अदालती दावपेच की तरह किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंची।

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