अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट होगी अनिवार्य

जागरण संवाददाता इटावा परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट को अनिवा

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Oct 2020 06:24 PM (IST) Updated:Sat, 17 Oct 2020 06:24 PM (IST)
अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट होगी अनिवार्य
अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट होगी अनिवार्य

जागरण संवाददाता, इटावा : परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ब्रजेश कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुसार 19 अक्टूबर से होने वाले वाहन संबंधी समस्त कार्य, स्वस्थता प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण व परमिट सहित सभी कार्य तभी किये जाएंगे जब वाहन में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्ग सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हो। उन्होंने बताया कि विभाग के आदेशानुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने हेतु समय सारिणी भी घोषित की गई है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहन शासनादेश जारी होने की तिथि के चार माह के अंदर, एक अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2010 तक की अवधि में पंजीकृत वाहन शासनादेश जारी होने की तिथि से छह माह के अंदर एक अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015 तक की अवधि में पंजीकृत वाहन शासनादेश जारी होने की तिथि से आठ माह के भीतर, एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत मोटर वाहन शासनादेश जारी होने की तिथि से दस माह के भीतर यह कार्य कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात वाहनों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्ग सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाई हो तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।

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