बाल सेवा योजना से पीले होंगे अनाथ बालिकाओं के हाथ

जासं इटावा उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित अनाथ हुई बालिकाओं क

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 04:53 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 04:53 PM (IST)
बाल सेवा योजना से पीले होंगे अनाथ बालिकाओं के हाथ
बाल सेवा योजना से पीले होंगे अनाथ बालिकाओं के हाथ

जासं, इटावा : उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच महज 15 दिन के भीतर पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिए हैं। चिह्नित बालिकाएं या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क कर उनके आवेदन पत्र पूर्ण कराएगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का पर्यवेक्षण करेगी। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र और आवेदन का प्रारूप भेजा है। शादी योग्य होने पर बालिकाओं को एक लाख एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने बताया कि बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दो जून के बाद होने वाली शादियों के लिए ही आवेदन वैध होगा व विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता, अनुदान की धनराशि अनुमन्य की जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे करें आवेदन

ऐसी समस्त बालिकाएं स्वयं अथवा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आ़फलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख

बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता, वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य। वर व वधु का आयु प्रमाणपत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने संबंधी अभिलेख तथा विवाह का कार्ड व उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाणपत्र का होना जरूरी है। परिवार की आय सालाना तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

chat bot
आपका साथी