निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को मिलेगा उपचार

जासं इटावा कोविड-19 के इलाज के लिए निजी चिकित्सालय जेके हास्पिटल प्रालि फर्रुखाबाद रोड पर

By JagranEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 06:04 PM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 06:04 PM (IST)
निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को मिलेगा उपचार
निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को मिलेगा उपचार

जासं, इटावा : कोविड-19 के इलाज के लिए निजी चिकित्सालय जेके हास्पिटल प्रालि फर्रुखाबाद रोड पर मरीज भर्ती हैं। यहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है। कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता रखने वाले निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा आवेदन किए जाने पर तत्काल कोविड-19 का इलाज किए जाने की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि जनपद में शीघ्र ही केडी सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु एल-2 लेवल का अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए तथा जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की ²ष्टि से जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकाल के अंतर्गत शासनादेशानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 से 2038 सक्रिय संक्रमित व्यक्ति हैं। इनके उपचार के लिए एल-1 एल-2 लेवल में 100-100 बेड की जिला अस्पताल में व्यवस्था है। एल-2 लेवल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन व वेन्टीलेटर बेड की व्यवस्था भी है, जहां पर 15 चिकित्सक 20 स्टाफ नर्स 8 वार्डब्वाय तथा पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। एल-3 लेवल के उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में भी 200 बेड व ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता है। एडीएम ने बताया कि जिले में समस्त दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय किए जाने के लिए समस्त मेडिकल विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है फिर भी यदि किसी मेडिकल स्टोर द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर अथवा विशेष औषधि का अभाव दिखाकर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जा रहा है तो उसकी शिकायत उनसे अथवा प्रशासन द्वारा गठित फ्लाइंग स्कार्ट के सदस्यों एडी पांडेय अभिहित अधिकारी के मोबाइल नंबर 8840639376 तथा अविनाश सिंह, नायब तहसीलदार सदर के मोबाइल नं. 9984808131 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा गोपनीय सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। सूचना सही पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

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