किशोर निश्शुल्क विधिक सहायता के हकदार

जागरण संवाददाता, इटावा : 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 07:38 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 07:38 PM (IST)
किशोर निश्शुल्क विधिक सहायता के हकदार
किशोर निश्शुल्क विधिक सहायता के हकदार

जागरण संवाददाता, इटावा : 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। उनसे बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है।

बाल दिवस के अवसर पर राजकीय बालक इंटर कालेज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण दिनेश कुमार शर्मा के आदेशानुसार लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन सचिव जिला प्राधिकरण कमलेश कुमार मौर्य की अध्यक्षता में किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी रघुवीर ¨सह राठौर ने छात्रों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालकर जागरूक किया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे प्राधिकरण सचिव कमलेश कुमार मौर्य ने सभी बच्चों को बाल अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उनको कर्तव्यनिष्ठ और शिष्टाचारी बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 8 दिसम्बर को मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन है। वह सुलह समझौते के माध्यम से अपने-अपने वाद निस्तारित करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज डा. मुकेश कुमार, उप प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता नासिर जलील, सुनील तिवारी, आशीष कुमार, पीएलवी राम प्रकाश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विनायक बाजपेयी, अजित दीक्षित एड, बृजेश ¨सह, सचिन कुमार, रश्मि दीक्षित, रिचा दीक्षित पीएलवी सहित काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे।

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