शिक्षक भर्ती मामले में खुशी, कहीं गम

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मायूस शिक्षामित्र सुबह से ही हो रहा था निर्णय का इंतजार

By JagranEdited By: Publish:Thu, 19 Nov 2020 06:00 AM (IST) Updated:Thu, 19 Nov 2020 06:00 AM (IST)
शिक्षक भर्ती मामले में खुशी, कहीं गम
शिक्षक भर्ती मामले में खुशी, कहीं गम

जागरण संवाददाता, एटा: सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे तमाम शिक्षामित्रों को एक बार फिर झटका लगा है। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आदेश आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। राहत न मिलने से शिक्षामित्र तबका फिर से मायूस हुआ है। हाल ही में 31 हजार 277 शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों में एक बार फिर जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी है।

दीपावली के त्योहार के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षामित्र ही नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थियों की भी निर्णय पर नजर लगी थी। बुधवार को दोपहर को निर्णय आते ही जहां शिक्षामित्र उम्मीद टूटने से आहत हुए हैं, वहीं मेरिट कम रहने से हाल ही में हुई नियुक्ति में वंचित रहे अभ्यर्थी खुशी से उछल उठे। निर्णय में कट आफ मेरिट 60 से 65 ही रहने जैसी स्थिति से शिक्षामित्रों को कोई राहत नहीं मिली। उनकी मांग कट आफ कम किए जाने को लेकर थी ताकि उन्हें नियुक्तियों में जगह मिल सके।

शिक्षामित्र शैलेंद्र सिंह, कपूरा देवी का कहना था कि सरकार ने उनके हित में नहीं चाहा इसलिए ऐसी स्थिति है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में शिक्षक भर्ती से वंचित रहे तेज प्रताप सिंह, सारिका तथा प्रबल का कहना था कि 60-65 कट आफ मेरिट ही रखना न्यायालय का अच्छा निर्णय है।

न्यायालय के निर्णय से शिक्षामित्रों को मिली निराशा न्याय के विरुद्ध अन्याय की पराकाष्ठा ही है। शिक्षामित्र पूर्ण योग्यता हासिल करने के बावजूद भी सरकार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं।

- राजेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

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