जिपं अध्यक्ष रेखा और उनके परिवार के सात शास्त्र लाइसेंस निरस्त

जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई थी जिनमें कई तरह की कमियां पाई गईं

By JagranEdited By: Publish:Sun, 01 Aug 2021 05:49 AM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 05:49 AM (IST)
जिपं अध्यक्ष रेखा और उनके परिवार के सात शास्त्र लाइसेंस निरस्त
जिपं अध्यक्ष रेखा और उनके परिवार के सात शास्त्र लाइसेंस निरस्त

जासं, एटा: जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव समेत उनके परिवार के पांच लोगों के सात शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिलाधिकारी द्वारा की गई आ‌र्म्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई थी, जिनमें कई तरह की कमियां पाई गईं। वहीं पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक के पुत्र के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जे आदि के मामले भी दर्ज हुए थे। डीएम ने पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का एक-एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है, यह लाइसेंस कोतवाली नगर क्षेत्र से बनवाए गए थे। इसके अलावा पूर्व विधायक के पुत्र सुबोध यादव के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी राममूर्ति, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी एवं मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव का भी एक-एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है। डीएम ने बताया कि यह शस्त्र लाइसेंस मानक के अनुसार नहीं बने थे, इसलिए उन्हें निरस्त किया गया है। तीन गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क:

जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध तीन आरोपितों की संपत्ति भी कुर्क की है। डीएम ने बताया कि गुंजन उर्फ पुंजन निवासी गांव कैल्ठा की पांच लाख 50 हजार 299 रुपये की चल संपत्ति तथा नौ लाख 83 हजार 200 रुपये की अचल संपत्ति तथा 55 हजार 627 रुपये जो बैंकों में जमा थे उन्हें कुर्क किया है। इसके अलावा नगला मदिया निवासी महोर उर्फ अंकित थाना कोतवाली देहात की छह लाख रुपये की चल संपत्ति, सात लाख पांच हजार रुपये की अचल संपत्ति एवं गांव अताउल्लापुर थाना जलेसर निवासी शिव कुमार यादव की तीन लाख 75 हजार रुपये की चल संपत्ति तथा 11 लाख सात हजार 700 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति अवैधानिक रूप से अर्जित की गई थी।

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