ग्रामीण क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लगाए जाएं चेतावनी के पोस्टर

ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर उस क्षेत्र में कंटेनमे

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 05:45 AM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 05:45 AM (IST)
ग्रामीण क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लगाए जाएं चेतावनी के पोस्टर
ग्रामीण क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लगाए जाएं चेतावनी के पोस्टर

जागरण संवाददाता, एटा: ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। जिसमें चेतावनी वाले पोस्टर भी चस्पा कराए जाएं। यह बात जिला पंचायती राज अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों से कही है। साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की चेतावनी भी दी है।

शहर, कस्बा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसकी चपेट में आकर गांव के लोग भी गंभीर और जिदगी से जंग हार रहे हैं। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने इस पर अंकुश लगाने को लेकर कदम उठाने शुरू किए हैं। जिसमें डीपीआर आलोक कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि कोरोना संक्रमित निकलने वाले व्यक्ति के क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। जिसमें जगह-जगह पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति होने के पोस्टर चस्पा किए जाएं। इससे बाहर से आने वाले व्यक्ति को सावधान किया जा सके और कोरोना संक्रमण पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। जिसकी समय-समय पर गोपनीय तरीके से जांच कराई जाएगी। जिसमें यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी करें अधिकारी: जिलाधिकारी डा. विभा चहल ने सभी अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि वे राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ रखें।

उन्होंने कहा कि कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान जनपद में दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी। कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाओं की दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। इसके अलावा जनपद में उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि दुकानदार एवं उचित दर विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान, दुकान पर कोविड-19 की गाइडलाइन का शतफीसद अनुपालन किया जाए। दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों, उचित दर विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव को ²ष्टिगत गोले बना दिए जाएं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन हो सके।

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