झूठी गवाही देने पर वादिया को कारावास, जुर्माना भी

आरोपित से समझौता होने पर दी झूठी गवाही जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त जेल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 06:07 AM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 06:07 AM (IST)
झूठी गवाही देने पर वादिया को कारावास, जुर्माना भी
झूठी गवाही देने पर वादिया को कारावास, जुर्माना भी

जासं, एटा: बेटी से छेड़खानी के मामले में आरोपित से साठगांठ करके अदालत में झूठी गवाही देने के मामले में विशेष अदालत ने वादिया को दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई दी।

हुआ यह कि मिरहची थाने के गांव नगला ख्याली निवासी शेरसिंह के खिलाफ पुलिस ने आरोपपत्र भेजा। जिसमें बताया कि आरोपित ने 19 जुलाई 2017 को सुबह नौ बजे आदर्श जनता इंटर कालेज में फीस जमा करने आ रही 15 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ की। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 24 अगस्त 2017 को दर्ज कराई। अदालत में खुद वादिया के पक्षद्रोही होने पर 24 सितंबर को आरोपित को बरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने वादिया के खिलाफ मामले की शुरूआत करा दी। बुधवार को हुई कार्रवाई में वादिया ने खुद ही आरोपित से समझौता होने के कारण गलत गवाही देना स्वीकारा व पीड़िता ने भी इस समझौते के बारे में बताया। इस पर विशेष लोक अभियोजक पोक्सो संतोष कुमार सिंह व प्रदीप भारद्वाज द्वारा वादियों को दंडित करने के लिए अदालत से अपील की। जिस पर विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार ने वादिया को सात दिनों के कारावास व पांच सौ रुपया जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर वादिया को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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