कोचिग संचालित करते पकड़े गुरुजी, एक लाख जुर्माना

डीआइओएस ने नोटिस जारी कर दो दिन में मांगा जवाब जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद कार्रवाई

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 05:17 AM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 05:17 AM (IST)
कोचिग संचालित करते पकड़े गुरुजी, एक लाख जुर्माना
कोचिग संचालित करते पकड़े गुरुजी, एक लाख जुर्माना

जासं, एटा: अलीगंज के गौतम बुद्ध इंटर कालेज में सेवारत शिक्षक अवैध रूप से कोचिग का संचालन करने के मामले में फंस गए हैं। जनसुनवाई पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक लाख जुर्माना निर्धारित करते हुए नोटिस दिया है। जिले में कोचिग अधिनियम के तहत किसी सरकारी शिक्षक पर अब तक यह पहली कार्रवाई है। अन्य शिक्षकों में भी खलबली मच गई है।

एटा शहर के अवागढ़ हाउस निवासी शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई पोर्टल पर गौतम बुद्ध इंटर कालेज अलीगंज के सहायक अध्यापक चंद्रसेन यादव की शिकायत की। मामला जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच के लिए दिए जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज जिरसिमी को जांच सौंपी गई। 16 अक्टूबर को नियुक्त जांच अधिकारी ने सुबह सात बजे अवागढ़ हाउस स्थित कोचिग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आरोपी शिक्षक कोचिग सेंटर का संचालन करते हुए पाए गए। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि वह कई सालों से कोचिग संचालित कर रहे हैं।

यह भी बताया गया है कि संबंधित शिक्षक द्वारा 2018 में भी कोचिग को लेकर शिकायत के बाद विभाग को भविष्य में कोचिग का संचालन बंद करने की बात कही गई थी। उस समय कोचिग अधिनियम की जानकारी न होने का हवाला देकर शिक्षक को चेतावनी के साथ क्षमा दे दी गई थी। इसके बावजूद अब तक कोचिग संचालन होता पाया गया है। ऐसी स्थिति में डीआइओएस मिथिलेश कुमार ने कोचिग विनियमन अधिनियम के तहत शिक्षक को दोषी मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित करते हुए उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दो दिन में स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। कोचिग अधिनियम के तहत हुई सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के बाद महकमे में खलबली है।

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