जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को पांच साल का कारावास

जमीन के विवाद में हुई थी फायरिग सकीट के गांव रैवाड़ी का मामला

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 05:48 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 05:48 AM (IST)
जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को पांच साल का कारावास
जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को पांच साल का कारावास

जासं, एटा: जमीन के विवाद के चलते जानलेवा हमले के दोषी चार आरोपितों को सोमवार को अदालत ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

सकीट पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट में गांव रैवाड़ी निवासी सौदान सिंह के लड़के कोतवाल, थान सिंह, छोटेलाल व सुनील को जानलेवा हमले का दोषी ठहराया। विवेचक ने अपनी जांच में साबित किया कि इन्होंने पांच दिसंबर 2007 को दोपहर 12 बजे खेत पर जुताई करने जा रहे गणेश कुमार के भाइयों पर फायरिग की। इसमें हेम सिंह गोली लगने से घायल हो गया। अदालत में एडीजीसी नीलिमा चौहान व कुसमा तोमर ने सरकारी गवाहों के बयानों व मौके के सबूतों से आरोपों को साबित किया। ऐसे में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयानात सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के परीक्षण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच पांच साल के कारावास व दस-दस हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।

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