पिता और तीन पुत्रों को छह साल का कारावास

विद्युत चोरी करने पर हुआ विवाद पंद्रह-पंद्रह हजार रुपया जुर्माना

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Nov 2021 05:36 AM (IST) Updated:Fri, 19 Nov 2021 05:36 AM (IST)
पिता और तीन पुत्रों को छह साल का कारावास
पिता और तीन पुत्रों को छह साल का कारावास

जासं, एटा: जलेसर थानाक्षेत्र के गांव अकबरपुर साथा में वादी के कनेक्शन से चोरी से अपनी सबमर्सिबल चलाने के मामले में जानलेवा हमला करने के आरोपित गुरुवार को दोषी साबित हुए। अदालत ने आरोपित पिता को तीन पुत्रों समेत छह साल के कारावास की सजा से दंडित किया।

एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि जलेसर पुलिस ने अकबरपुर साथा निवासी गजाधर सिंह व उसके लड़के जसवंत सिंह, पवन प्रताप सिंह व विजय प्रताप सिंह के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। इसमें बताया कि आरोपितों ने 26 मार्च 2013 को सुबह नौ बजे अपने ही गांव के भूपेंद्र के बिजली कनेक्शन में अपने तार जोड़कर चोरी से सबमर्सिबल चलाने का प्रयास किया। जब भूपेंद्र व उसके बेटे ने आरोपितों का विरोध किया तो आरोपितों ने फरसे और कट्टे से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लोग घायल हो गए। रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज हुई। अदालत में उन्होंने व एडीजीसी योगेंद्र कुमार ने छह गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयानात सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय रितिश सचदेवा ने आरोपितों को छह-छह साल के कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।

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