लोगों को समझाए महिला सशक्तीकरण के कानूनी प्रविधान

प्राधिकरण ने मनाया विश्व छात्र दिवस चिलासनी के विद्यालय में हुआ आयोजन

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 05:18 AM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 05:18 AM (IST)
लोगों को समझाए महिला सशक्तीकरण के कानूनी प्रविधान
लोगों को समझाए महिला सशक्तीकरण के कानूनी प्रविधान

जासं, एटा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को चिलासनी के विद्यालय में भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हुए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें लोगों को महिला सशक्तीकरण के कानूनी प्रविधानों के बारे में समझाया गया।

प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं न्यायाधिकारी मनींद्र पाल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक कार्य के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए अधिकार और दायित्वों का संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। शिविर में मीडियेटर कंहीलाल शर्मा व अधिवक्ता अवधेश कुमार गुप्ता ने लोगों को महिला सशक्तीकरण के कानूनी प्रविधान बताए। वहीं दहेज प्रतिषेध कानून के साथ पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान अधिनियम के बारे में समझाया। योगेश कुमार सक्सेना, नरेंद्र सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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