गाइडलाइन के पालन के साथ खुलेंगी फल, सब्जी, किराने की दुकान

प्रतिष्ठान पर भीड़ एकत्रित होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए सुविधानुसार गोले बना दें

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 06:27 AM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:27 AM (IST)
गाइडलाइन के पालन के साथ खुलेंगी फल, सब्जी, किराने की दुकान
गाइडलाइन के पालन के साथ खुलेंगी फल, सब्जी, किराने की दुकान

जासं, एटा: कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए 10 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना क‌र्फ्यू जारी रहेगा। वहीं जिलाधिकारी ने फल, सब्जी, दूध, किराना और खाद बीज की दुकानें कोरोना गाइड लाइन के पालन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। प्रतिष्ठान पर भीड़ एकत्रित होने पर डीएम ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होने की भी बता कही है।

जिलाधिकारी डा. विभा चहल ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को ²ष्टिगत रखते हुए शासन से नई गाइड लाइन जारी की गई। इसमें जनपद में कोरोना क‌र्फ्यू 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। कोरोना क‌र्फ्यू की अवधि में बाजार खोले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। उद्योग भी पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज, उचित दर विक्रेता की दुकानें सुबह सात से रात्रि आठ बजे तक खुलेंगी। जबकि शेष सभी दुकानें कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान पर कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन किया जाए। दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि दुकानदार दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए सुविधानुसार गोले बना दें। इससे एक-दूसरे से दूरी रखी जा सके और संक्रमण पर अंकुश लगे। मास्क, ग्लब्स एवं सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।

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