दुष्कर्म पीड़िता के भाई की हत्यारोपितों को नहीं मिली जमानत

एटा: जलेसर थानाक्षेत्र के अंतर्गत मई माह में बहन से दुष्कर्म करते वक्त भाई के आ जाने पर उसे जान से म

By JagranEdited By: Publish:Wed, 11 Nov 2020 06:32 AM (IST) Updated:Wed, 11 Nov 2020 06:32 AM (IST)
दुष्कर्म पीड़िता के भाई की हत्यारोपितों को नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म पीड़िता के भाई की हत्यारोपितों को नहीं मिली जमानत

एटा: जलेसर थानाक्षेत्र के अंतर्गत मई माह में बहन से दुष्कर्म करते वक्त भाई के आ जाने पर उसे जान से मार देने के आरोपितों की जमानत अर्जी को अदालत की मंजूरी नहीं मिल सकी।

लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को मामले में आरोपित अनिल निवासी म्याऊ थाना जलेसर की जमानत अर्जी पेश हुई। जिसमें बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाया जाना बताया। जबकि मामले की एफआईआर में बताया गया कि इसी वर्ष सात मई को जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो आरोपित अपने साथी विपिन के साथ उसके घर में घुस आया और पीड़िता के साथ गलत काम करने लगा। इतने में जब पीड़िता का 11 वर्षीय भाई घर में आया तो आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और उसे गला घोंटकर मार डाला। अपने बचाव में आरोपित की ओर से 10 मई को हुए पंचनामा और 11 मई को हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रदर्शित हुई भिन्नताओं पर अदालत का ध्यान खींचा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शासन का पक्ष भी रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश बलात्कार और पोक्सो कैलाश कुमार ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मारपीट कर की गई थी युवक की हत्या: पांच माह पहले अवागढ़ क्षेत्र निवासी युवक की लाठी डंडों से मारपीट करते हुए हत्या की गई थी। रिपोर्ट मृतक के पिता ने कोर्ट के आदेश पर थाना अवागढ़ में नामजद दर्ज कराई है। थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवासी यादराम ने बताया कि उसका पुत्र अमित कुमार 24 जून को गांव में मौजूद था। उसी समय गांव के ही रतनसिंह सहित नौ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इससे उसके बेटे की बाद में मौत हो गई थी।

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