शौक पूरा करने को रची अपहरण की साजिश, गिरफ्तार
थाना क्षेत्र के किशोर ने शौक पूरा करने के लिए मौसे
संवाद सूत्र, राजा का रामपुर (मैनपुरी): थाना क्षेत्र के किशोर ने शौक पूरा करने के लिए मौसेरे भाई के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच ली। स्वजन से 20 हजार रुपये की मांग की गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो स्थिति साफ हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस को 11 जून को ग्राम टिकैतपुरा निवासी अवनीश कुमार ने सूचना दी कि उसका भाई ब्रजेश 6 जून को अलीगंज कोचिग के लिए गया था, तब से वह वापस नहीं लौटा है। स्वजन के नंबरों पर अलग-अलग नंबरों से फोन पर ब्रजेश ने अपहरण होने की बात कही और छोड़ने की एवज में 20 हजार रुपये की मांग की गई। इस दौरान ब्रजेश ने रकम को खाते में ट्रांसफर करने को कहा। पहले तो पुलिस लापता ब्रजेश की तलाश करती रही। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने ब्रजेश को कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा में एटा रोड स्थित बंबा के पास से बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान ब्रजेश ने पुलिस को बताया कि मौसेरे भाई पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नगला दत्ता निवासी मोहित के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई थी। एसओ अमरेश कुमार त्यागी ने बताया कि ब्रजेश और उसके मौसेरे भाई मोहित के खिलाफ अपहरण की साजिश रचने और पुलिस को गुमराह करने के मामले में जेल भेज दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी समेत तीन के खातों से 1.63 लाख निकाले: जनपद में साइबर अपराधियों ने तीन खातों से धोखाधड़ी कर 1 लाख 63 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ितों ने मामले की शिकायत एसएसपी से की। जिस पर संबंधित थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं।
एसएसपी को दिए प्रार्थनापत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि 5 मार्च 2021 को उनके खाते से धोखाधड़ी कर 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। मोबाइल फोन पर खाते से रकम निकाले जाने का मैसेज मिलने के बाद उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी हो सकी। एसएसपी उदयशंकर सिंह ने मामले की जांच साइबर सैल से कराई। स्थिति साफ होने पर कोतवाली नगर पुलिस को मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए।
दूसरी ओर शहर के मुहल्ला विजय नगर कालोनी निवासी कमलेश कुमार के खाते से पेटीएम का ओटीपी नंबर पूछकर 45 हजार 380 रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा मुहल्ला लालपुर निवासी रामरतन के खाते से भी 20 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर में तैनात निरीक्षक अपराध रामअवतार सिंह ने बताया कि संबंधित मामलों की रिपोर्ट आइटी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है।