कहीं सुनी फरियाद तो कई गांवों में नहीं हुआ आयोजन

गांवों की समस्याओं के गांव स्तर पर ही निस्तारण के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने ग्राम समाधान दिवस की नई पहल की है। नई पहल के पहले दिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन नहीं हो सका।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 11:58 PM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 11:58 PM (IST)
कहीं सुनी फरियाद तो कई गांवों में नहीं हुआ आयोजन
कहीं सुनी फरियाद तो कई गांवों में नहीं हुआ आयोजन

देवरिया: गांवों की समस्याओं के गांव स्तर पर ही निस्तारण के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने ग्राम समाधान दिवस की नई पहल की है। नई पहल के पहले दिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन नहीं हो सका। ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम स्तरीय अधिकारी तक पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थल पर नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें शौचालय, राशन कार्ड व रास्ते से संबंधित मामले छाये रहे। कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

खुखुंदू संवाददाता के अनुसार महुई श्रीकांत में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधान विनोद यादव, ग्राम पंचायत संजीव गुप्ता, लेखपाल रोशन मिश्र ने समस्या सुनी। इस दौरान निराश्रित पेंशन के दो, वृद्धा पेंशन के छह, दिव्यांग के एक, शौचालय के पांच, राशन कार्ड के छह, जल निकासी के 12, मृत्यु प्रमाण पत्र के दो, परिवार रजिस्टर के नकल के दो, किसान सम्मान निधि के पांच, चकरोड के छह आवेदन आए। इस दौरान रीता देवी, संगीता, प्रेमशीला, मुक्तिनाथ यादव, विनोद कुशवाहा, राधेश्याम राजभर, दिनेश राजभर, सुगंधी, फूलपरी मौजूद रहीं। रुद्रपुर संवाददाता के अनुसार जंगल अकटहां में पंचायत भवन में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान संगीता देवी, प्रतिनिधि शिवदास सिंह, सचिव उदय प्रताप मल्ल, आलोक राय, संध्या सिंह, संदीप सिंह, लालजी सिंह मौजूद रहे। भाटपाररानी के विकास खंड में प्रचार-प्रसार के अभाव में ग्राम समाधान दिवस का आयोजन कुछ ही गांवों में हुआ और लोगों की समस्याएं सुनी गई। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि अभी आदेश ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा है। अगले मंगलवार से यह आयोजन हर ग्राम पंचायतों में होने लगेगा। मिलावटी सामान बेचने पर दस दुकानदारों पर लगा जुर्माना

एडीएम प्रशासन कोर्ट ने मिलावट करने वाले दस दुकानदारों व कारोबारियों पर 1.07 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से दाखिल किए गए वाद में की है। अभिहित अधिकारी आरसी पांडेय ने बताया कि नमूना फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट ने राजकुमार गुप्ता कोटवा रामपुर कारखाना, विवेक गुप्ता सिनेमा रोड भटनी, गुरुनानक बेकर्स एफ इंडस्ट्रियल एरिया पुरवा, अजय गुप्ता नायपुर देवरिया, ओमप्रकाश चौहान करुअना सोनाड़ी बरहज, चन्द्रशेखर यादव परसा जंगल तिवई, राजेश बरनवाल खुखुंदू, बबलू उर्फ महेश करमेल छितही, आदित्य दुबे उमा नगर देवरिया, मेराज अहमद मलकौली देवरिया पर जुर्माना लगाया है। इनके पास मिले खाद्य सामग्री में रामदाना, बेकरी कुकीज, रंगीन कचरी, छेने की मिठाई, ब्लेंडड वेजीटेवल आयल, देशी घी, बेसन आदि में मिलावट पर जुर्माना लगाया गया है।

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