कोरोना लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान

जागरण संवाददाता देवरिया कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निर

By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 11:07 PM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 11:07 PM (IST)
कोरोना लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान
कोरोना लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान

जागरण संवाददाता, देवरिया: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने पांच मई से सभी गांवों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस दौरान लोगों में कोरोना की दवा भी वितरित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस विशेष अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। इसमें तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने किया जाएगा।

हाई रिस्क कैटेगरी या 60 वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न जाएं। बहुत जरूरी है तभी जाएं और मास्क का प्रयोग करें। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और उनके घर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। कंटेनटमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं और शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर दिन फागिग व सैनिटाइजेशन कराया जाए।

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साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से कराएं अनुपालन

- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि छह मई सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। वहीं कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारी ही रहेंगे। कार्यालयों में काम करेंगे।

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बसों में कराएं सैनिटाइजेशन

- जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बस प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगी। बसों में शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए।

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खुलेंगी यह दुकानें

आवश्यक दवा व सर्जिकल की दुकानें ही केवल खुलेंगी। दैनिक उपयोग की दुकानें सब्जी, फल, दूध व किराना की दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी व फल मंडी में शारीरिक दूरी का पालन करने अनिवार्य होगा।

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