जेल में मोबाइल मिला तो होगी पांच साल की सजा

देवरिया में आए दिन जिला कारागार में बंदियों के पास से पकड़ा जाता था मोबाइल।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 12 Jul 2020 08:16 AM (IST) Updated:Sun, 12 Jul 2020 08:16 AM (IST)
जेल में मोबाइल मिला तो होगी पांच साल की सजा
जेल में मोबाइल मिला तो होगी पांच साल की सजा

देवरिया: जेल से अपना राज चलाने वालों पर अब और शिकंजा कसेगा। बंदियों के पास से मोबाइल बरामद हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसमें सजा तीन से पांच साल की होगी। साथ ही अर्थ दंड पचास हजार रुपये देना होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद इसे जेल मैनुअल में भी शामिल कर लिया गया है।

ऐसे तो अधिकांश जेलों में सुरक्षा के ²ष्टि से जैमर लगा दिया गया है, ताकि बंदी जेल से बात न कर सके, लेकिन जो जैमर लगे हैं, उनकी क्षमता केवल टूजी मोबाइल नेटवर्क रोकने की है। जबकि हर जिले में फोर जी मोबाइल नेटवर्क काम कर रहे हैं। बंदियों के मोबाइल के सामने यह जैमर फेल हो गए हैं। देवरिया जेल में अगस्त 2017 में गोरखपुर के ईएनटी सर्जन डा. ज्ञानेश को धमकी दी गई थी। इस मामले में बदमाश सोने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 30 दिसंबर 2017 को प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा के दिवाया गांव निवासी मुलायम यादव ने देवरिया जेल से सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के ग्राम शफीपुर के प्रधान प्रतिनिधि अनूप शुक्ला से फोन कर पांच लाख की रंगदारी मांगी थी। इस जेल से पांच दर्जन तक मोबाइल 2018 से अब तक बरामद हो चुके हैं। पहले मोबाइल बरामद होने में छह माह की सजा होती थी, लेकिन कैबिनेट के मंजूरी के बाद जो आदेश हुआ है, उसमें तीन से पांच साल की सजा होगी। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा।

केपी त्रिपाठी

जेल अधीक्षक

chat bot
आपका साथी