आरक्षण सूची पर उठने लगे सवाल, पहले दिन आईं 384 आपत्तियां

जिला प्रशासन ने आरक्षण की अनंतिम सूची का प्रकाशन किया है। जिस पर चार से आठ मार्च तक आपत्तियां मांगी गई हैं। पहले दिन ग्राम प्रधान के 293 आपत्तियां आई हैं। जिसमें भलुअनी विकास खंड से सर्वाधिक 87 व बनकटा से सबसे कम तीन आपत्तियां मिली हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 01:10 AM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 01:10 AM (IST)
आरक्षण सूची पर उठने लगे सवाल, पहले दिन आईं 384 आपत्तियां
आरक्षण सूची पर उठने लगे सवाल, पहले दिन आईं 384 आपत्तियां

देवरिया: जिला प्रशासन भले ही नियमों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी करने का दावा कर रहा है, लेकिन लोगों ने आरक्षण सूची पर सवाल उठाया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व ब्लाक मुख्यालयों पर आपत्ति देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन ही 384 आपत्तियां प्राप्त हुईं। सर्वाधिक आपत्तियां ग्राम प्रधान पद पर हुए आरक्षण को लेकर आई हैं।

जिला प्रशासन ने आरक्षण की अनंतिम सूची का प्रकाशन किया है। जिस पर चार से आठ मार्च तक आपत्तियां मांगी गई हैं। पहले दिन ग्राम प्रधान के 293 आपत्तियां आई हैं। जिसमें भलुअनी विकास खंड से सर्वाधिक 87 व बनकटा से सबसे कम तीन आपत्तियां मिली हैं। इसके अलावा पथरदेवा 13, भागलपुर 32, भटनी 12, तरकुलवा 14, देसही देवरिया 16, रामपुर कारखाना 12, देवरिया सदर 18, गौरीबाजार 13, बैतालपुर 14, रुद्रपुर 13, बरहज 14, सलेमपुर 13, लार पांच, भाटपाररानी 14 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सभी विकास खंडों से 36 आपत्तियां मिली हैं। सलेमपुर से सर्वाधिक 12 व रामपुर कारखाना से दस आपत्तियां मिली हैं। तरकुलवा, बनकटा व भाटपाररानी से एक भी आपत्ति नहीं आई है। जिला पंचायत सदस्य से जुड़े आरक्षण को लेकर 15 आपत्तियां आई हैं, जिसमें भलुअनी चार, देसही देवरिया एक, रामपुर कारखाना पांच, बैतालपुर एक, सलेमपुर तीन, भाटपाररानी से एक आपत्ति शामिल हैं। ब्लाक प्रमुख के आरक्षण को लेकर पथरदेवा व भलुअनी से दो-दो आपत्तियां आई हैं। पहले दिन आईं आपत्तियां

ग्राम पंचायत: 293

क्षेत्र पंचायत: 36

जिला पंचायत: 15

ब्लाक प्रमुख:4 आरक्षित होने पर जताई आपत्ति

देवरिया: रुद्रपुर के पटखौली निवासी अशोक धर द्विवेदी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने पर आपत्ति जताई है। सलेमपुर के देवरिया उर्फ शामपुर निवासी बृजराज प्रसाद ने प्रधान पद अनारक्षित किए जाने पर सवाल उठाते हुए एससी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। उनका कहना है कि आजतक प्रधान पद आरक्षित नहीं रहा। लार के इटहुरा मिश्र गांव के अजीत कुमार मिश्र ने आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रभारी डीएम ने लिया जायजा

देवरिया: प्रभारी डीएम शिव शरणप्पा जीएन ने डीपीआरओ कार्यालय पर बनाए गए काउंटर का हाल जाना। उन्होंने काउंटर पर भीड़ देखकर कतार लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक एक कर आपत्ति देने को कहा। 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी

देवरिया: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए नामांकन फार्म शुल्क व जमानत राशि तय कर दी गई है। चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।

ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान व बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का शुल्क व जमानत राशि निर्धारित कर दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार को तय शुल्क का आधा ही देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की है, उसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी 10 हजार, ग्राम प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख, ब्लाक प्रमुख दो लाख व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी चार लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। चुनाव खर्च का हिसाब भी रखना होगा। नामांकन दाखिल करते समय प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि, गृहकर व अन्य किसी कर की बकायेदारी का भी ब्योरा देना होगा।

पंचायत एवं नगरीय निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष सिंह चुनाव में नामांकन फार्म शुल्क, जमानत राशि व चुनाव खर्च तय कर दिया गया है। उसी के अनुसार प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। पद नाम--नामांकन फार्म शुल्क--जमानत राशि (रुपये में)

ग्राम प्रधान---300--2000

ग्राम पंचायत सदस्य--150--500

ब्लाक प्रमुख--800--5000

क्षेत्र पंचायत सदस्य--300---2000

जिला पंचायत अध्यक्ष--1500--10000

जिला पंचायत सदस्य--500--4000

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