तहसील स्तर पर मामलों को चिह्नित करें अधिकारी: जिला जज
जिला जज रविनाथ ने कहा कि लोक अदालत में तहसील स्तर पर समस्त तहसीलदार व उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजस्व के समस्त मामले एवं अन्य भूमि से संबंधित मामलों को चिह्नित कर निस्तारण करें। तहसील सदर बरहज रुद्रपुर भाटपाररानी व सलेमपुर में अत्याधिक मामले निस्तारण किए जाएं।
देवरिया: दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को लोक अदालत की सफलता के लिए जिम्मेदारी दी गई।
जिला जज रविनाथ ने कहा कि लोक अदालत में तहसील स्तर पर समस्त तहसीलदार व उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजस्व के समस्त मामले एवं अन्य भूमि से संबंधित मामलों को चिह्नित कर निस्तारण करें। तहसील सदर, बरहज, रुद्रपुर, भाटपाररानी व सलेमपुर में अत्याधिक मामले निस्तारण किए जाएं।
जिला जज ने बैंकों के ऋण प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऋण से संबंधित विवाद में बातचीत से मामले निस्तारित करें, मूलधन पर ब्याज को कम कर समाप्त कर समझौते का प्रयास करें। बीमा कंपनी के अधिकारियों व पीड़ित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया कि बीमा दुर्घटना में मामले में दोनों पक्ष आपसी समन्वय से वाद निस्तारित करें। न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, जिले के समस्त विभागों के अधिकारी, समस्त बैंक एवं बीमा कंपनी के प्रबंधक, शाखा प्रबंधक इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
प्राधिकरण के सचिव शिवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि सीओ व थाना प्रभारी समस्त समन थानों से समय से तामिला करें। बीमा दुर्घटना से संबंधित समस्त आरोप एवं अन्य प्रपत्रों को तत्काल न्यायालय थानाध्यक्ष भेज दें। छोटे अपराधिक मामले, मोटर चालान से संबंधित मामले, आबकारी से संबंधित मामले, पुलिस एक्ट से संबंधित व अन्य छोटे या लघु मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाए। नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, एसडीएम बरहज सुनील सिंह, सलेमपुर ओमप्रकाश, भाटपाररानी ध्रुव कुमार शुक्ला, रुद्रपुर संजीव उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।