लाकडाउन शुरू, 35 घंटे तक घरों से बाहर न निकलें
जागरण संवाददाता देवरिया बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में शनिवार क
जागरण संवाददाता, देवरिया: बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक यानी 35 घंटे तक लाकडाउन रहेगा। सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फल, सब्जी व किराना दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक व चिकित्सा सेवाएं (सभी सरकारी व निजी अस्पताल, मेडिकल स्टोर व जांच केंद्र) खुले रहेंगे।
जिला प्रशासन ने साप्ताहिक लाकडाउन की तैयारी पूरी कल ली है। इस दौरान किसी भी आपात स्थिति में किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
शनिवार को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन व एसपी डा.श्रीपति मिश्र ने लाकडाउन को लेकर पुलिस व प्रशासनिक तैयारियों के बारे में शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में जानकारी दी।बताया कि निजी अस्पताल के कर्मचारी परिचय पत्र के साथ आ जा सकेंगे। मरीजों को इलाज के लिए आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रोडवेज की बसों का संचालन जारी रहेगा लेकिन उसमें 50 फीसद सवारियां ही बैठ सकती हैं। ऐसे उद्योग जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता, उनके कर्मचारी व मजदूरों को आवागमन की अनुमति होगी।
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दूध वालों को आने व जाने की मिली अनुमति
लाकडाउन की अवधि में केवल दूध वालों को आने व जाने की अनुमति रहेगी। जिले की फल मंडी, सब्जी मंडी शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह 10 बजे तक सैनिटाइज के लिए बंद रहेगी।
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नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा सफाई अभियान
नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान चलेगा। सफाई कर्मचारियों व सैनिटाइज कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य बीडीओ व ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है।
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मास्क नहीं लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना
लाकडाउन अवधि में मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इसका कड़ाई से पालन कराएंगे। इसके लिए दो पाली में पुलिस व मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। मास्क नहीं लगाने पर पहली बार एक हजार व दूसरी बार 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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कोरोना जांच में लगी टीमों के आवागमन पर रहेगी छूट
सर्विलांस, कांट्रेक्ट ट्रेसिग व रैपिड रिस्पांस टीम आदि को कोविड-19 के कार्य के लिए आवागमन पर छूट रहेगी। ट्रेन या बस से आने वाले यात्रियों को घर या गंतव्य तक ले जाने के लिए एलपीजी से चलने वाले 200 आटो का इंतजाम किया गया है। 100 आटो देवरिया शहर व 25-25 आटो को सभी तहसील क्षेत्रों में चलने की अनुमति दी गई है।
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बाहर से आने वाले ट्रकों के आवाजाही पर रोक नहीं
शहर के भीतर नो इंट्री के समय सभी ट्रकों पर सामान्य प्रतिबंध रहेगा। बाहर से आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने जाने वाले ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। नाम वापसी के लिए जाने पर दिखानी होगी रसीद
पंचायत चुनाव में नाम वापसी के लिए नामांकन स्थल पर जाने के
लिए प्रत्याशी या उनके एजेंट को नाम निर्देशन पत्र की रसीद दिखानी होगी।
कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए नाम वापसी व प्रतीक चिह्न प्राप्त करने के लिए नामांकन स्थल पर आने व जाने की अनुमति होगी। हालांकि लाकडाउन अवधि में प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आवागमन की छूट होगी। चुनाव व कोविड कमांड व कंट्रोल रूम में कार्य करने वाले बिजली, राजस्व, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के आने व जाने पर कोई रोक नहीं होगी।
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सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने की अपील
डीएम ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लाकडाउन की अवधि में सभी लोग घरों में रहकर धार्मिक क्रिया कलाप संपन्न करें। मस्जिद से अजान के अलावा सहरी व रोजा इफ्तारी के समय की जानकारी दी जा सकती है। मस्जिदों में भीड़ एकत्र न हो। यह सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगी।
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विवाह कार्यक्रमों में 50 लोग होंगे शामिल
विवाह कार्यक्रमों में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। इसके लिए अनुमति लेनी होगी।
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अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल
शव वाहन, एंबुलेंस व अग्निशमन सेवा के वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।