पत्नी से कुकर्म के आरोपित गोरखपुर के टीएसआइ को जेल भेजा गया

छह माह पूर्व दर्ज हुआ था दहेज के लिए प्रताड़ित करने व कुकर्म का मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 12:13 AM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 12:13 AM (IST)
पत्नी से कुकर्म के आरोपित गोरखपुर के टीएसआइ को जेल भेजा गया
पत्नी से कुकर्म के आरोपित गोरखपुर के टीएसआइ को जेल भेजा गया

जागरण संवाददाता, देवरिया: गोरखपुर में तैनात यातायात उपनिरीक्षक (टीएसआइ) को पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व कुकर्म के आरोप में रामपुर कारखाना पुलिस ने गुरुवार को गोरखपुर के पादरी बाजार स्थित आवास से गिरफ्तार किया। उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया सूर्यकांत धर दुबे की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपित टीएसआइ को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। हालांकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने गलत तरीके से उसे फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत की मांग की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इन्कार कर दिया।

रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले टीएसआइ की शादी छह दिसंबर 2014 को रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में हुई थी। उस समय वह पीएसी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। वर्तमान में गोरखपुर में टीएसआइ के पद पर तैनात आरोपित की पत्नी का आरोप है कि 2017 में ससुराल वाले शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। तब उन्होंने इसकी शिकायत पीएसी गोरखपुर के सेनानायक से की थी। उन्होंने ससुरालवालों को समझा बुझाकर उनके साथ घर भेज दिया। उन्हें तीन वर्ष की बेटी व दो वर्ष का बेटा है। मार्च 2020 में पति ने कहा कि वह ट्रेनिग पर जा रहे हैं। इसलिए मायके चली जाओ। मैं मायके आ गई। वापस जब ससुराल गई तो सास, पति, ननद व जेठानी ने दरवाजा बंद कर लिया। पति ने गाली देते हुए भगा दिया। 20 लाख रुपये की मांग की। इस मामले में पुलिस ने 30 मार्च को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पीड़िता के साथ कुकर्म की बात प्रकाश में आई। जिसके बाद मुकदमे में धारा बढ़ा दी गई।

थानेदार मनोज कुमार ने कहा कि आरोपित का गोरखपुर के पादरी बाजार में आवास है। उसको आवास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।

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