सभी बीएलओ गरुड़ एप को डाउनलोड कर फोटो व ब्योरा करें अपलोड
ईआरओ ने बीएलओ व सुपरवाइजर की बैठक को किया संबोधित
जासं, देवरिया: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सौरभ सिंह ने कहा कि सभी बीएलओ गरुड़ एप को डाउनलोड कर मतदान केंद्र की फोटो व अन्य ब्योरा को अपलोड करें। सभी सूचनाएं आनलाइन भरी जाएंगी। वह शुक्रवार को पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में बीएलओ व सुपरवाइजर की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 18 से 19 वर्ष उम्र के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हर हाल में शामिल होना चाहिए। वोटर हेल्प एप को सभी मतदाताओं को अपलोड कराएं। उन्होंने ईपी व जेंडर रेशियो, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करें। दिव्यांग मतदाताओं को टैगिग करें। इस मौके पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) कृष्णकांत राय, तहसीलदार आनंद कुमार नायक, बीईओ विजयपाल नारायण तिवारी आदि मौजूद रहे। विकास भवन के गांधी सभागार में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि सभी एईआरओ अपने आवंटित मतदेय स्थल पर प्राप्त आनलाइन व आफलाइन फार्म के निस्तारण के लिए उत्तरदायी होंगे। जो भी शिकायतें मिलेंगी, उसका निस्तारण करेंगे। सभी बूथों के बीएलओ गरुड़ एप के माध्यम से आवेदन पत्रों, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे रैंप, पानी, बिजली, शौचालय, शेड समेत अन्य की जांच करते हुए फोटो अपलोड करें। बैठक में एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी, एसडीएम संजीव उपाध्याय, ध्रुव कुमार शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जांच में मिलीं खामियां, एसडीएम ने जताई नाराजगी जासं, भाटपाररानी, देवरिया : शुक्रवार को उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने नगर पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री आवास के मामले में नगर पंचायत भाटपाररानी को सम्मानित किए जाने के लिए सूची में शामिल किया गया है। एसडीएम सुनील सिंह, परियोजना अधिकारी विनोद मिश्र, ईओ प्रमोद गुप्ता जांच के लिए नगर पंचायत पहुंचे। इस दौरान 48 पात्रों को प्रथम किस्त व 79 पात्रों को द्वितीय किस्त अवमुक्त हो चुकी है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पूरा न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन आवासों की धनराशि नहीं अवमुक्त हुई है। वह सूचना दें और जिन आवासों का धन अवमुक्त हो चुका है। वह हर हाल में एक सप्ताह के अंदर उसे शुरू कराएं। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी की जाएगी।