शराब माफिया को दस साल की सजा

जहरीली शराब बेचने के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज ने निरीक्षण किया

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST)
शराब माफिया को दस साल की सजा
शराब माफिया को दस साल की सजा

देवरिया: जहरीली शराब बेचने के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने आरोपित सुरेंद्र यादव को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। उसके विरुद्ध धोखाधड़ी और जहरीली शराब बेचने के कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं।

मईल थानाक्षेत्र के भागलपुर निवासी शराब माफिया सुरेंद्र यादव लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार करता है। 16 सितंबर 2010 को मईल पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर छह हजार छह सौ लीटर अवैध शराब बरामद किया। साथ ही दो किग्रा यूरिया, फीटकिरी के साथ 120 अदद शराब के खाली पैकेट बरामद हुए। जिस पर बिहार उत्पाद लिखा हुआ था। उसके खिलाफ थाने में जहरीली शराब बेचने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने पाया कि आरोपित के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और शराब भंडारण के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की ओर से बार-बार गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर छूटकर सुरेंद्र अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहता है। इसके आतंक से लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार ¨सह के तर्क से सहमत होकर अदालत ने सुरेंद्र यादव को दस वर्ष की कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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