नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता चित्रकूट नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हज

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 07:14 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 07:14 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी ने जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। यह घटना चार साल पहले मऊ थाना क्षेत्र में हुई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि एक व्यक्ति ने मऊ थाना में मामला दर्ज कराया था कि वह स्नान को हैंडपंप में गया था और उसकी पत्नी गांव में एक गमी (मृत्यु) पर पड़ोस में गई थी। घर पर अकेली 15 वर्षीय बेटी थी। तभी गांव का श्रीवा उर्फ श्रीराम निषाद आया और उसकी बेटी से अश्लील हरकत करने लगा। बेटी ने शोर मचाया तो उसकी पत्नी व बेटा पहुंच गए। जिस पर श्रीराम धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद दुष्कर्म की धारा में चार्टशीट अदालत में दाखिल की थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) विनीत नारायण पांडेय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपित श्रीराम उर्फ श्रीवा को दोष सिद्ध पाया। फिलहाल दोषी श्रीराम जमानत पर था। जिसको पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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