दुकानदार की हत्या में दो साथियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता चित्रकूट दुकानदार की हत्या में दो साथियों को अदालत ने आजीवन कारावास की

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 11:17 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 11:17 PM (IST)
दुकानदार की हत्या में दो साथियों को आजीवन कारावास
दुकानदार की हत्या में दो साथियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दुकानदार की हत्या में दो साथियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के शंकर बाजार में यह हत्या सात साल पहले मामूली विवाद में हई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि लोढ़वारा कालोनी निवासी मो खुर्शीद ने कोतवाली कर्वी में 18 मई 2014 को मामला दर्ज कराया था कि वह अपने भाई मो शकील के साथ दुकान से वापस घर साइकिल से जा रहे थे। रेलवे क्रासिंग के पास उसकी साइकिल से धर्मेंद्र पटेल निवासी बनकट की मोटरसाइकिल में थोड़ी सी टक्कर लग गयी।आपस में थोड़ी कहा सुनीं हुई। लोगों ने बीचबचाव किया। वह अपने घर लोढवारा कालोनी की तरफ जाने लगे। चकरेही चौराहा पर साइकिल में हवा भरवाने के दौरान धर्मेंद्र एक अन्य व्यक्ति साथ पत्थरों से उनके सिर व हाथ पर मारा, उसके बाद उसके भाई मो शकील के सिर पर पत्थरों से बार किया। उसका भाई वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सिर से बहुत खून बह रहा था। जिला चिकित्सालय ले गए। जहां पर शकील की मौत हो गई।

बताया कि इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र पटेल पुत्र राज नारायण पटेल निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी व भूपेंद्र पटेल उर्फ सज्जन पुत्र मोतीलाल निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी राजीव कुमार सिंह व पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल ने समय से गवाहों की पेशी कराई। जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने दोनों आरोपितों को दोष सिद्ध पाया।

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