अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद

जागरण संवाददाता चित्रकूट अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या के मामले में दोषी को अदालत

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 10:20 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 10:20 PM (IST)
अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद
अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : अनुसूचित जाति की किशोरी की हत्या के मामले में आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने चार साल पहले किशोरी को मारकर लालापुर पहाड़ पर पेड़ में फंदे से लटका दिया था। चर्चित मामले का फैसला बुधवार को त्वरित न्यायालय पाक्सो एक्ट ने सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो तेजप्रताप सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2017 को दिवंगत किशोरी के पिता ने रैपुरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक उनकी 17 वर्षीय बेटी राजकीय बालिका इंटर कालेज में हाईस्कूल की छात्रा थी। 29 अगस्त 2017 को सुबह करीब सात बजे वह साइकिल से स्कूल गई थी। दोपहर बाद घर नहीं लौटी तो तलाश शुरू की। सहेलियों ने बताया कि साइकिल खराब हो गई थी तो वह उनके साथ स्कूल गई थी। राजापुर निवासी भतीजे ने बताया कि राजबहादुर और एक अन्य व्यक्ति किशोरी को जबरदस्ती पकड़कर बाइक में बैठाकर छीबों की ओर ले गए हैं। शाम करीब तीन बजे पिता को पुलिस से सूचना मिली की लालापुर पहाड़ में उसकी बेटी का शव पेड़ पर फंदे से लटका है। उन्होंने शव की शिनाख्त की। पिता का आरोप था कि राजबहादुर ने साथी के साथ मिलकर बेटी की हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए फंदे पर लटका दिया। अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म समेत पाक्सो व अनुसूचित जाति एक्ट में आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था। साक्ष्य एवं गवाह के आधार पर न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी न्यू/रेप केस एवं पाक्सो एक्ट ने आरोपित राजा उर्फ राजबहादुर पुत्र दसुवा निवासी भाऊपुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर को हत्या के मामले दोष सिद्ध पाया, जबकि अन्य धाराओं में दोष सिद्ध नहीं हो सका।

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