भाई की हत्या में आजीवन कारावास सजा
जागरण संवाददाता चित्रकूट दो साल पहले हुई हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय से मृतक के भा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दो साल पहले हुई हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय से मृतक के भाई को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना भरतकूप क्रशर मंडी में हुई थी। जिसमें पहले मृतक के पिता ने तीन साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन विवेचना में भाई पर आरोप तय हुआ था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि 12 मई 2019 को भरतकूप थानांतर्गत क्रशर मंडी में संतोष उर्फ संतू यादव की हत्या हो गई थी। उसका शव छत पर मिला था। संतोष के पिता ने नत्थू ने अरुण यादव, अनिल यादव और सुनील कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन विवेचना के दौरान गवाहों के आधार पर संतोष के भाई पवन यादव का नाम सामने आया था जो संतोष के साथ उसी मकान में रहता था। पत्नी से अवैध संबंध में शक में उसने भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पवन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी वीरेंद्र त्रिपाठी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल की कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी कराई गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पांजेय अपर सत्र न्यायाधीश ़फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित पवन यादव पुत्र नत्थू यादव निवासी गौड़ा (मरका) थाना मरका जनपद बांदा को दोष सिद्ध पाया। ट्रेन में अचेत मिली महिला
मानिकपुर : जंक्शन में इंदौर से हावड़ा जा रही क्षिप्रा एक्स ट्रेन में अचेत अवस्था में एक महिला मिली। वह बोगी नंबर एस 8 कोच में सफर कर रही थी। महिला सीमा चौधरी निवासी माधवगढ़ थाना कुलगांव जिला सतना की रहने वाली है। जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। संस ट्रेन के चपेट में युवक की मौत
मानिकपुर : मानिकपुर-नैनी सेक्सन के बीच पनहाई आउटर मे एक युवक की ट्रेन से गिर कर युवक की मौत हो गई। मानिकपुर थाना के एसआई फिरोज खान ने बताया कि मृतक 48 वर्षीय ओम प्रकाश पाठक पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम कुंडा डीह नारायणपुर थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर का था। किसी ट्रेन से गिर जाने से मौत हो गई। ससं