चित्रकूट में 2028 लोगों के वापस होंगे 314 कोविड मुकदमे

जागरण संवाददाता चित्रकूट कोरोना काल में बिना वजह घर से निकलने पर पाबंदी थी लेकिन तमा

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 06:23 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 06:23 PM (IST)
चित्रकूट में 2028 लोगों के वापस होंगे 314 कोविड मुकदमे
चित्रकूट में 2028 लोगों के वापस होंगे 314 कोविड मुकदमे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : कोरोना काल में बिना वजह घर से निकलने पर पाबंदी थी लेकिन तमाम लोगों ने कोविड नियमों का धज्जियां उड़ाई थी। उसमें 2028 लोग ऐसे थे जो पुलिस के हाथ लगे थे। उनके खिलाफ 314 मामले दर्ज किए गए थे। अब सरकार ने ऐसे मामले वापस लेने का फैसला लिया है तो आरोपितों ने राहत महसूस की है।

अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय ने बताया कि कोरोना काल में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर जिले में 2028 लोगों के खिलाफ 314 मुकदमें दर्ज हुए थे। अब सरकार ने कोविड-19 के मुकदमों का वापस लेने का एलान किया है। जिसका लाभ इन आरोपितों को भी मिलेगा लेकिन अभी लिखित में आया नहीं है। आदेश आने के बाद उस पर अमल किया जाएगा। वैसे सुना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, महामारी अधिनियम-1897, भादवि की धारा-188 और इससे संबद्ध अन्य कम गंभीर अपराध की धाराओं (दो वर्ष से कम सजा वाली) में जो मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों को छोड़कर जिन मुदकमों में आरोप-पत्र दाखिल हो चुके हैं, उनको वापस लिया जाना है। बिना मास्क में 56 लाख से अधिक हुआ था जुर्माना

कोरोना काल में पाबंदी के बाद भी लोग मास्क नही लगा रहे थे। एएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने बिना मास्क के 31933 लोगों को चालान किया था। उन पर 56, 05150 रुपये जर्माना किया गया था।

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