जंक्शन पर बिना मास्क घूमने पर वसूल होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता पीडीडीयू नगर (चंदौली) अब बिना मास्क जंक्शन पर घूमना यात्रियों को महंगा पड

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 01:02 AM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 01:02 AM (IST)
जंक्शन पर बिना मास्क घूमने पर वसूल होगा जुर्माना
जंक्शन पर बिना मास्क घूमने पर वसूल होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : अब बिना मास्क जंक्शन पर घूमना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। बिना मास्क मिलने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। शनिवार को रेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है। नया नियम छह माह तक के लिए लागू रहेगा। वहीं रेल परिसर में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय रेल नियम-2012 के तहत पांच सौ रुपये दंड देना होगा। इसके अलावा जंक्शन पर इधर उधर थूकने व गंदगी करने पर प्रतिबंध रहेगा। रेल मंत्रालय का निर्देश मिलते ही पीडीडीयू मंडल के अधिकारी व कर्मचारी सख्त हो गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार कोविड महामारी की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी दिशा निर्देश जारी कर रहा है। तेजी से फैल रहे कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अब व्यापक कदम उठाए गए हैं। रोकथाम के लिए मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए फेस मास्क के प्रयोग व स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रेल परिसर में स्वच्छता को बनाए रखने पर भी बल दिया गया है। गंदगी के साथ ही अन्य लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिए थूकदान का प्रयोग करें। रेल उपयोगकर्ताओं एवं आमजन से अपील की गई है कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें। वर्जन..

रेल मंत्रालय का निर्देश मिलने के बाद सभी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिना मास्क जंक्शन पर घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

राजेश कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, ईसीआर हाजीपुर जोन

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