दो साल से छात्रों की नहीं आई प्रतिपूर्ति, प्रवेश में होगी दिक्कत

जागरण संवाददाता सकलडीहा (चंदौली) निजी स्कूलों में निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 05:21 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 05:21 PM (IST)
दो साल से छात्रों की नहीं आई प्रतिपूर्ति, प्रवेश में होगी दिक्कत
दो साल से छात्रों की नहीं आई प्रतिपूर्ति, प्रवेश में होगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली) : निजी स्कूलों में निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश की लिस्ट जारी की गई है। पिछले दो वर्षों से स्कूलों को इन बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति व अभिभावकों के खाते में पैसे न जाने से असंतोष है। विद्यालयों ने चेताया कि यदि प्रतिपूर्ति नही दी गई तो छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जाएगा।

इस वर्ग के अभिभावक बच्चों के प्रवेश के लिए विभाग में आवेदन करते हैं और लाटरी सिस्टम से इन्हें नजदीकी निजी स्कूल आवंटित किए जाते हैं। इसके एवज में निजी स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति व अभिभावकों के खाते में पांच हजार रुपए भेजन का प्रविधान है। लेकिन दो वर्षों से अधिकांश स्कूलों के खाते में न तो शुल्क प्रतिपूर्ति पहुंची और न ही अभिभावकों के खाते में निर्धारित धनराशि। इस सत्र में भी जब स्कूलों के ताले भी खुले नही हैं। स्कूलों को विभाग द्वारा इस वर्ग के बच्चों के प्रवेश की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसे लेकर स्कूल संचालकों में असंतोष है। उन्होंने पिछले वर्षों के शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग की है।

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