ओटीएस में कराएं पंजीकरण, ब्याज पर 100 फीसद तक छूट
बिजली बिल बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। बकाया बिल की वसूली के लिए विभाग ने ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) शुरू की है।
जागरण संवाददाता, चंदौली : बिजली बिल बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। बकाया बिल की वसूली के लिए विभाग ने ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) शुरू की है। 30 नवंबर तक योजना लागू रहेगी। कनेक्शनधारक आनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें ब्याज में 50 से 100 फीसद तक छूट मिलेगी। बिजली विभाग का आम कनेक्शनधारकों व सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बिजली बिल बकाया है। बकाए राजस्व की वसूली को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने कवायद शुरू कर दी है।
बकाएदारों पर सख्ती करने के साथ ही लगातार अभियान चलाकर बकाया बिजली बिल की वसूली की जा रही है। बकाया बिल जमा न कराने पर कई विभागों के कनेक्शन काट दिए गए। वहीं कई विभागाध्यक्षों और कनेक्शनधारकों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई है। वसूली बढ़ाने के लिए विभाग ने अब एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। यह 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके लिए लोग आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। निर्धारित अवधि बीतने के बाद उपभोक्ताओं को पूरा बिल जमा करना होगा।
कनेक्शनधारकों को ब्याज में 50 से 100 फीसद तक मिलेगी छूट
एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 50 से 100 फीसद तक छूट मिलेगी। दो किलो वाट के कनेक्शन के बकाया बिजली बिल पर ब्याज में 100 फीसद छूट मिलेगी। छह किश्तों में भुगतान करना होगा। वहीं एक-दो किश्तों में भुगतान पर दो किलोवाट के कनेक्शन के बकाए बिजली बिल पर अधिभार में 50 फीसद छूट मिलेगी। पांच किलोवाट के कनेक्शन पर 50 तो समस्त विद्युत भार के पांच किलोवाट के कनेक्शन पर ब्याज में 100 फीसद छूट मिलेगी।
उपभोक्ता आनलाइन भी बिल में कर सकते हैं संशोधन
कनेक्शनधारक आनलाइन अपने बिल की जानकारी कर सकते हैं। यूपी इनर्जी डाट इन की वेबसाइट पर जाकर अपने बिल में संशोधन भी कर सकते हैं। इस पर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल, ब्याज की रकम व बिल के संबंधित अन्य जानकारी मिल जाएगी। ' बकाए बिजली बिल के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीकरण कराने वालों को बकाया बिजली बिल के ब्याज पर 50 से 100 फीसद तक छूट मिलेगी। उपभोक्ता निर्धारित अवधि के अंदर बिल का भुगतान करें। इसके बाद पूरा बकाया वसूला जाएगा।
एके सिंह, एक्सईएन