रात नौ बजते ही पसर गया सन्नाटा, सड़क पर उतरी फोर्स
जागरण संवाददाता चंदौली कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात नौ से
जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात नौ से सुबह छह बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में रविवार की रात नौ बजते ही सड़क पर सन्नाटा पसर गया। दुकानदार दुकानें बंद कर चलते बने। वहीं नगरीय व ग्रामीणों इलाकों में चट्टी-चौराहों पर जमा लोग भी घरों में कैद हो गए। लोगों को संक्रमण से अधिक पुलिस का भय सता रहा है।
कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। रोजाना दर्जनों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। इससे अधिकारियों की चिताएं बढ़ गई हैं। वहीं आमजन भी सशंकित हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने रविवार की रात से अग्रिम आदेश तक जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। उन्होंने रात नौ से सुबह छह बजे तक सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस इसका अनुपालन कराने के लिए सड़क पर उतरी। लाउडस्पीकर से घोषणा कर दुकानदारों को हिदायत दी गई। वहीं आमजन को भी चेताया गया। लोगों को रात नौ बजे के बाद घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। वहीं दुकानदारों को भी पहले ही दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया। ताकि रात्रि कर्फ्यू का सही ढंग से पालन कराया जा सके। इसका असर देखने को मिला। मुख्यालय समेत जिले के नगरीय व ग्रामीण इलाकों में रात नौ बजते ही सड़कें सूनी हो गईं। वहीं चट्टी-चौराहों पर जमा लोग घरों में दुबक गए। -----------------------------------
मास्क को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान
कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। इस दौरान नगरीय इलाकों में जगह-जगह मास्क की जांच की गई। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया कि आगे से बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अभियान से खलबली मची रही। वाहन चालक व बिना मास्क वाले लोग पुलिस से बचते दिखे। -----------------------------
सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी नजर
नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की नजर सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी। खासतौर से शादी-विवाह अन्य तरह के आयोजनों में लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। शासन ने अधिकतम 100 लोगों की सीमा तय की है। यदि इससे अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए तो आयोजक के साथ ही मैरेज लान संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आयोजनों के दौरान कोरोना से बचाव के समस्त इंतजाम जरूरी होंगे। मसलन कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन-पानी का घोल समेत अन्य व्यवस्था करनी होगी। -------------------------------
दुकानदारों को भी बरतनी होगी सावधानी
जिला प्रशासन ने सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी है लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकाल का बखूबी पालन करना होगा। दुकान में हमेशा मास्क लगाकर रहेंगे। साथ ही ग्राहकों की भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। ग्राहकों से शारीरिक दूरी का पालन कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी। यदि दुकानों पर भीड़ दिखी तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।