कारागार बंदियों को दी विधिक जानकारी

जासं, चंदौली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को वाराणसी स्थित जिला कारागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल में बंद जिले के कैदियों को विधिक जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने कहा प्ली बैर्गे¨नग के जरिए आपराधिक मुकदमों का निबटारा किया जाता है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Feb 2019 09:16 PM (IST) Updated:Wed, 20 Feb 2019 09:16 PM (IST)
कारागार बंदियों को दी विधिक जानकारी
कारागार बंदियों को दी विधिक जानकारी

जासं, चंदौली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को वाराणसी स्थित जिला कारागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल में बंद जिले के कैदियों को विधिक जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने कहा प्ली बैर्गे¨नग के जरिए आपराधिक मुकदमों का निबटारा किया जाता है। इसके तहत अधिकतम सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों की सुनवाई होती है। एक अथवा दो सुनवाई में ही मुकदमों का निस्तारण करा दिया जाता है। फिर भी दो माह में वादों का निबटारा न होने पर मुकदमा संबंधित कोर्ट में भेज दिया जाता है। कहा कि कारागार में बंद कैदी प्ली बार्गे¨नग प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसमें मामलों का निबटारा होने पर न्यूनतम सजा मिलती है। कहा 9 मार्च को मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होगा।

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