एटीएम से निकाली रकम भुगतान के आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एटीएम से 10 हजार रुपये निकाल लिए जाने के मामले में दो बैंक शाखा प्रबंधकों की लापरवाही मानी है। आयोग ने आर्थिक क्षति व वाद व्यय के अलावा एटीएम से निकाली रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 08:21 PM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 08:21 PM (IST)
एटीएम से निकाली रकम भुगतान के आदेश
एटीएम से निकाली रकम भुगतान के आदेश

शामली, जेएनएन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एटीएम से 10 हजार रुपये निकाल लिए जाने के मामले में दो बैंक शाखा प्रबंधकों की लापरवाही मानी है। आयोग ने आर्थिक क्षति व वाद व्यय के अलावा एटीएम से निकाली रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है।

आयोग में गत 23 अक्टूबर 2011 को थानाभवन के गांव यारपुर निवासी संजय कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उनका एसबीआई थानाभवन की शाखा में खाता है। बैंक ने एक एटीएम कार्ड भी जारी किया हुआ है। 2 जुलाई 2011 को 13 हजार रुपये का भुगतान लेने के लिए पीएनबी थानाभवन के एटीएम में गए, लेकिन भुगतान नहीं मिला। लेकिन उनके खाते से 10 हजार रुपये कट गए। पीएनबी के शाखा प्रबंधक ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने को कहा। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।

इसके बाद घटना वाले दिन ही पीएनबी के शाखा प्रबंधक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा गया, मगर साफ इंकार कर दिया गया। तब पीड़ित ने दोनों बैंक को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। बावजूद इसके उनके खाते में रुपये जमा नहीं कराए गए। आयोग ने इस मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए दोनों बैंकों के शाखा प्रबंधकों को 10 हजार रुपये पर वाद दायर करने की तिथि से 9 फीसद ब्याज, 5 हजार रुपये आर्थिक व मानसिक क्षति व वाद व्यय के 3 हजार रुपये निर्णय की तिथि से तीस दिन के अंदर आयोग में जमा कराने के आदेश दिए। आदेश का पालन न करने पर देय धनराशि पर निर्णय के तीस दिन के बाद 12 फीसद की दर से ब्याज भी देना होगा।

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