बाल विवाह पर होगी दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना

अक्षय तृतीया पर्व पर ऐसे आयोजनों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन कुप्रथा - पुलिस प्रोबेशन विभाग

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 May 2021 06:52 PM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 06:52 PM (IST)
बाल विवाह पर होगी दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना
बाल विवाह पर होगी दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना

अक्षय तृतीया पर्व पर ऐसे आयोजनों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन

कुप्रथा :

- पुलिस, प्रोबेशन विभाग की टीम रखेगी नजर

- बाल विवाह की सूचना पर की जाएगी कार्रवाई जागरण संवाददाता, चंदौली : अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह की कुप्रथा काफी दिनों से चली आ रही है। इसको लेकर इस बार प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इसके बाबत पुलिस व बाल संरक्षण विभाग को पत्र भेजकर अलर्ट कर दिया है। बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपितों को दो साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 14 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान शादी-विवाह व मांगलिक कार्यक्रमों के लिए शुभ मुहुर्त माना जाता है। समाज में ऐसी कुप्रथा है कि 18 साल से कम आयु वाले किशोर-किशोरियों के विवाह कराए जाते हैं। हर साल इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। इस बार प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस, बाल संरक्षण व चाइल्ड लाइन को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि यदि इस तरह का कोई मामला उनकी जानकारी में हो तो तत्काल सूचना दें। कुप्रथा को जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी इंद्रावती यादव ने बताया कि बाल विवाह कराने वालों को दो साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

chat bot
आपका साथी