मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट की नहीं होगी सर्विस, परिवहन विभाग सख्त

बुलेट का साइलेंसर मोडिफाइड कराने वाले चालकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 06:45 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 06:45 PM (IST)
मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट की नहीं होगी सर्विस, परिवहन विभाग सख्त
मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट की नहीं होगी सर्विस, परिवहन विभाग सख्त

जागरण संवाददाता, चंदौली : बुलेट का साइलेंसर मोडिफाइड कराने वाले चालकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। परिवहन विभाग ने शिकंजा कसते हुए एजेंसी संचालकों को ऐसी बुलेट बाइक की सर्विस न करने की हिदायत दी है। निर्देशित किया है कि यदि ऐसी बाइक उनके पास आए तो तत्काल विभाग को सूचित करें। ताकि वाहन चालक पर कार्रवाई की जा सके।

दरअसल, बुलेट बाइक चालक कंपनी से निर्मित साइलेंसर को परिवर्तित करा लेते हैं। इससे निर्धारित 80 डेसीमल से अधिक आवाज निकलती है। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। मोडिफाइड साइलेंसर वाले बुलेट बाइक पर कार्रवाई के साथ डीलरों को भी सख्त हिदायत दी है। डीलर किसी भी बुलेट बाइक से साइलेंसर को मोडिफाइड नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट उनके पास आए तो किसी भी हाल में इसकी सर्विस न करें। वहीं तत्काल परिवहन विभाग को इसकी सूचना दें। ताकि वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

तेज आवाज दुर्घटना का कारण

मोडिफाइड साइलेंसर वाली तेज आवाज की वजह से दूसरे वाहन चालक घबरा जाते हैं। वहीं अस्पताल, स्कूल अथवा सार्वजनिक स्थानों के पास से बाइक गुजरती है तो तेज आवाज से मरीजों व बच्चों को परेशानी भी होती है। इसको देखते हुए मोडिफाइड बुलेट चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।

सड़क पर मिले तो तीन माह सजा व 10 हजार जुर्माना

मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पकड़े जाने पर परिवहन विभाग ने चालक को तीन माह की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान किया है। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारियों को अभियान चलाकर चेकिग के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यातायात विभाग भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। जिले में अब तक चार दर्जन से अधिक मोडिफाइड साइलेंसर वाले चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ' मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट की वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे बाइक चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर डीलरों को भी निर्देशित किया गया है कि बुलेट का साइलेंसर मोडिफाइड कदापि न करें। वहीं इस तरह के बाइक चालक सर्विस कराने आएं तो उनके वाहन की सर्विस न करें और तत्काल परिवहन विभाग को जानकारी दें।

डाक्टर दिलीप गुप्ता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी

chat bot
आपका साथी