प्रशासन ने बदली गाइडलाइन, आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू
जागरण संवाददाता चंदौली कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला
जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने शनिवार को जारी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए इसे 12 अप्रैल से 16 मई तक प्रभावी किया है। पहले 11 अप्रैल से ही इसे लागू किया गया था। इस दौरान रात नौ से सुबह छह बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। नगरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसको लेकर पुलिस ने एक दिन पूर्व रविवार को ही लाउडस्पीकर से घोषणा कर दुकानदारों व आमजन को हिदायत दी। उनसे कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की अपील की गई।
जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। रोजाना दर्जनों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। इससे अधिकारियों की चिताएं बढ़ गई हैं। वहीं आमजन भी सशंकित हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जिले में 12 अप्रैल से 16 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने रात नौ से सुबह छह बजे तक सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस इसका अनुपालन कराने के लिए सड़क पर उतरी। लाउडस्पीकर से घोषणा कर दुकानदारों को हिदायत दी गई। वहीं आमजन को भी चेताया गया। लोगों को रात नौ बजे के बाद घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। वहीं दुकानदारों को भी पहले ही दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया। ताकि रात्रि कर्फ्यू का सही ढंग से पालन कराया जा सके। ---------------------
दफ्तरों में भी बढ़ी सतर्कता
सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता बरती जाएगी। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मास्क, साबुन-पानी, सैनिटाइजर आदि का प्रबंध किया जाएगा। -----------------
अधिकारी करेंगे बैठकें
डीएम ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र के संभ्रांतजनों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को कोविड प्रोटोकाल के पालन के लिए जागरूक किया जाए। -----------------------------
सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी नजर
नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की नजर सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी। खासतौर से शादी-विवाह अन्य तरह के आयोजनों में लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। शासन ने अधिकतम 100 लोगों की सीमा तय की है। यदि इससे अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए तो आयोजक के साथ ही मैरेज लान संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आयोजनों के दौरान कोरोना से बचाव के समस्त इंतजाम जरूरी होंगे। मसलन कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन-पानी का घोल समेत अन्य व्यवस्था करनी होगी। ------------------------
हाईवे पर आवागमन रहेगा जारी
नाइट कर्फ्यू का निर्णय जनपद स्तर पर ही लागू होगा। ऐसे में राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मालवाहक माल लेकर आसानी से कहीं भी आ जा सकेंगे। प्रशासन ऐसे वाहनों को नहीं रोकेगा।