39 विचाराधीन बंदियों को मिली आठ सप्ताह की जमानत

कोरोना काल में कारागारों में भी संक्रमण का खतरा बरकरार है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 07:14 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 07:14 PM (IST)
39 विचाराधीन बंदियों को मिली आठ सप्ताह की जमानत
39 विचाराधीन बंदियों को मिली आठ सप्ताह की जमानत

जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना काल में कारागारों में भी संक्रमण का खतरा बरकरार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कम सजा वाले बंदियों को फिलहाल पेरोल पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ताकि जेल में भीड़ कम हो सके। इसी क्रम में जिले के 39 बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायालय ने आठ सप्ताह की रिहाई का आदेश पारित कर दिया। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद बंदियों को दोबारा जेल जाना होगा।

कोरोना का संक्रमण इस समय गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। कारागारों में यदि संक्रमण फैल गया तो स्थिति को काबू में करना जेल प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में हल्के अपराधों में जेल की सजा काट रहे बंदियों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी खतरे को देखते हुए इस अमल करने का सुझाव दिया था। इसके अनुपालन में जनपद न्यायालय में बंदियों की ओर से अंतरिम जमानत के लिए पेश किए गए प्रार्थना पत्रों पर सोमवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सात साल तक सजा वाले 39 बंदियों की आठ सप्ताह की रिहाई का आदेश दिया गया। हालांकि जमानत अवधि समाप्त होने के बाद बंदियों को वापस जेल जाना होगा। उन्हें दोबारा जेल भेजने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव विभांशु सुधीर ने बताया कि बंदियों को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।

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