रजवाहे में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत

पहासू के गांव बनैल के निकट रजवाहे में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 11:42 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 11:42 PM (IST)
रजवाहे में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत
रजवाहे में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत

बुलंदशहर, जेएनएन। पहासू के गांव बनैल के निकट रजवाहे में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई।

क्षेत्र के गांव बनैल निवासी रोहित (20) पुत्र पप्पू जंगल से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। जिसके बाद ट्रैक्टर रजवाहे में पलट गया। रजवाहे में पानी होने के कारण ट्रैक्टर आधा डूब गया था। जानकारी होने पर काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने किसी तरह से ट्रैक्टर के स्टेरिग के नीचे से युवक को निकाला और आनन-फानन में उसे पहासू अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। स्वजन बिना कानूनी कार्रवाई के शव को गांव ले गए।

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ये कैसी सरकारी मदद, खोजे नहीं मिल रहे गरीब व्यावसायी

अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम की नगरीय दुकान निर्माण योजना मात्र विभागों के दस्तावेजों में संचालित है। यह हालात तो तब हैं जब दुकान निर्माण और व्यवसाय करने के लिए पात्रों को बगैर ब्याज के धनराशि आवंटित करने की योजना है। तीन वर्षों से पालिकाओं के ईओ एक भी आवेदक नहीं खोज पाए हैं।

अनूसूचित जाति के गरीब व्यवसायी को सामाजिक प्रवाह में लाने तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उप्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना संचालित है। योजना में अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास स्वयं की भूमि है, उन्हें दुकान निर्माण के लिए निगम की ओर से ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे कि वह दुकान का निर्माण कर व्यवसाय कर सकें। इस योजना में दुकान निर्माण के लिए निगम की ओर से 78 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसमें से 10 हजार रुपये का शासकीय अनुदान है। बाकी 68 हजार रुपये बगैर ब्याज के ऋण है जो लाभार्थी को 10 वर्षों में समान मासिक किश्तों में निगम को ऋण वापस करना होगा। इसकी पात्रता, प्रार्थी अनुसूचित जाति का हो, गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो।

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स्वयं करें आवेदन

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति स्वयं भी आनलाइन आवेदन कर सकता है। जनसेवा केंद्रों पर इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं अथवा विकास भवन में भी आवेदन दे सकेंगे।

इन्होंने कहा..

यह योजना नगरीय क्षेत्र के लिए है। पालिकाओं को इसके लिए आवेदन कराने होते हैं, लेकिन ईओ की लापरवाही के चलते गरीब दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीन वर्षों से एक भी आवेदन नहीं आया। इसके लिए जिलाधिकारी और सीडीओ द्वारा भी पालिकाओं को पत्र लिखे जा चुके हैं।

- नागेंद्र पाल, समाज कल्याण अधिकारी।

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