मां-बेटी के तीन हत्यारों को उमकैद की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-5 ने वर्ष 2016 में बीबीनगर क्षेत्र में मां-बेटी की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 06:59 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 06:59 PM (IST)
मां-बेटी के तीन हत्यारों को उमकैद की सजा
मां-बेटी के तीन हत्यारों को उमकैद की सजा

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-5 ने वर्ष 2016 में बीबीनगर क्षेत्र में मां-बेटी की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक एवं मानीटरिग सेल के नोडल अधिकारी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2016 में बीबीनगर क्षेत्र में जहांगीराबाद के गांव जुगसाना कला निवासी 45 वर्षीय रूपवती एवं उसकी बेटी आठ वर्षीय रश्मि की हत्या कर शव को गांव वलीपुर सढला में बोरे में बंदकर छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में जांच कर तीन आरोपित रोहताश पुत्र पतराम, दिनेश एवं जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्रगण वीर सिंह निवासी गांव हिगवाड़ा थाना बीबीनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। एसएसपी द्वारा दोहरे हत्याकांड को जिलास्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखते हुए इसकी प्रभावी पैरवी कराने के निर्देश दिए गए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-5 के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी रोहताश, दिनेश एवं जितेंद्र उर्फ जीतू को दोषी पाया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विवाहिता को दिया तीन तलाक

सिकंदराबाद : दहेज की मांग पूरी न होने पर पहले ससुरालियों ने विवाहिता को पीटा। इसके बाद पति ने रास्ते में पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत पत्र दिया है।

ककोड़ क्षेत्र के गांव नंगला गोविदपुर निवासी हिना पुत्री इलियास का निकाह दस वर्ष पूर्व गौतमबुद्धनगर जेवर निवासी के साथ हुआ था। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर उत्पीड़न करते थे। डेढ़ वर्ष पूर्व ससुरालियों ने फरवरी माह में उसे पीटा और घायल अवस्था में मायके में फेंक आए। उसके पिता ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। गत 24 सितंबर को वह अपनी बहन के साथ ककोड़ बाजार में आई थी। इसी दौरान उसके पति व गांव के प्रधानपति ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि यहां पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है। हिना का आरोप है कि प्रधानपति (आरोपित का मामा) ने उसे ससुराल आने पर हत्या की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं, एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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