दूध व्यापारी के घर लूट मामले में आरोपित की जमानत खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ की न्यायाधीश डा. पल्लवी ने दूध व्यापारी के घर हुई लूट के मामले में जमानत खारिज कर दी है। आरोपित को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 07:30 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 07:30 AM (IST)
दूध व्यापारी के घर लूट मामले में आरोपित की जमानत खारिज
दूध व्यापारी के घर लूट मामले में आरोपित की जमानत खारिज

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ की न्यायाधीश डा. पल्लवी ने दूध व्यापारी के घर हुई लूट के मामले में जमानत खारिज कर दी है। आरोपित को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। लुटेरों ने फायरिग भी की थी। दूध व्यापारी की पत्नी को पिस्टल के बल पर लेकर लाखों रुपये लूट लिए थे। महिला गोली लगने से बाल-बाल बची थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशवदेव शर्मा ने बताया कि नौ सितंबर को ब्रजमोहन अग्रवाल के घर में घुसकर दो बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल की स्याना अड्डे पर दूध की डेयरी है। इसके अलावा वह भाजपा के भी कार्यकर्ता है। लूट करने भाग रहे बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी मीनाक्षी अग्रवाल के शोर मचाने पर एक बदमाश को पकड़ लिया था। बदमाश मीनाक्षी अग्रवाल को पिस्टल के बल पर लेकर 12.73 लाख रुपये लूटे थे। इसके बाद भागते हुए बदमाशों ने नोटों को हवा में भी उड़ाया था। ताकि जो भीड़ पीछे भाग रही है। वह रुपयों के लालच में पीछा करना छोड़ दे। इसके बाद पुलिस ने चार और बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा था। इन बदमाशों में से अजय सिंह उर्फ बिल्लू नाम के बदमाश ने रेकी की थी। कुछ दिन पहले अजय ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन निचली अदालत से खारिज होने के बाद न्यायाधीश डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में लगाई। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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