दुष्कर्मी को दस साल की कैद, दस हजार का जुर्माना

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने एक युवक को दुष्कर्मी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है। आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 11:14 PM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 11:14 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस साल की कैद, दस हजार का जुर्माना
दुष्कर्मी को दस साल की कैद, दस हजार का जुर्माना

बुलंदशहर, जेएनएन। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने एक युवक को दुष्कर्मी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है। आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेखा दीक्षित ने बताया कि अरनिया थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 22 अप्रैल 2016 की रात अपने घर में सो रही थी। उसका पति खेत पर काम करने गया था। सास मकान की छत पर सो रही थी। तभी पड़ोसी शेखर पुत्र विजेंद्र उसके घर में घुस आया और तमंचे की बट से उसकी आंख पर मारकर घायल कर दिया। इससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत में चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने अपना फैसला दिया है।

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