शीघ्र नहीं हुआ राजफाश, तो आंदोलन करेंगे अधिवक्ता

खुर्जा में अधिवक्ता की हत्या के राजफाश को लेकर तहसील बार एसोसिएशन के वकील कार्य से विरत रहे। साथ ही एसडीएम को घटना के राजफाश की मांग को लेकर पत्र सौंपा। वहीं कल यानि बुधवार तक राजफाश नहीं होने पर अधिवक्ता बैठक करेंगे और उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:00 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:00 PM (IST)
शीघ्र नहीं हुआ राजफाश, तो आंदोलन करेंगे अधिवक्ता
शीघ्र नहीं हुआ राजफाश, तो आंदोलन करेंगे अधिवक्ता

जेएनएन, बुलंदशहर। खुर्जा में अधिवक्ता की हत्या के राजफाश को लेकर तहसील बार एसोसिएशन के वकील कार्य से विरत रहे। साथ ही एसडीएम को घटना के राजफाश की मांग को लेकर पत्र सौंपा। वहीं कल यानि बुधवार तक राजफाश नहीं होने पर अधिवक्ता बैठक करेंगे और उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवलोक निवासी अधिवक्ता सुमित गुप्ता की शुक्रवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के पिता अशोक कुमार गुप्ता ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसके बाद से ही पुलिस घटना के राजफाश को लेकर जांच में जुटी है। अब सोमवार को तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने बताया कि घटना को तीन दिन का समय बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने सामूहिक तौर पर निर्णय लिया है कि वह पुलिस को घटना के राजफाश के लिए तीन दिन का समय देते हैं। इसी बीच वह अपने कार्य से विरत रहेंगे। साथ ही इसबीच हत्या का राजफाश नहीं किया गया, तो कल यानि बुधवार को अधिवक्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें वह आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसी के अनुसार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं ने एसडीएम को पत्र सौंपा। इसमें अजय गर्ग, वेद प्रकाश गिरि, राजेंद्र गुलाटी, प्रेमपाल सिंह, मनोज वर्मा, रोहित सिघल, तेजवीर सिंह आदि रहे।

मुकदमा पैरवी की फीस मांगने पर अधिवक्ता से अभद्रता

बुलंदशहर : संपत्ति विवाद के मुकदमे की अदालत में पैरवी करने के बाद अधिवक्ता को फीस मांगना महंगा पड़ गया। आरोपितों ने फीस मांगने पर अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता ने एसएसपी को पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर क्षेत्र के मोहल्ला नरसलघाट निवासी अधिवक्ता मोहम्मद वारिस ने बताया कि उनके द्वारा संपत्ति के वाद की पैरवी अदालत में की थी। पैरवी करने से पूर्व ही पार्टी से मामले के निस्तारण पर 20 प्रतिशत बतौर फीस तय हुई थी। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत में कड़ी पैरवी के बाद फैसला उनकी पार्टी के पक्ष में ही आया। इसके बाद संबंधित पार्टी से तय फीस मांगी तो उसने कुछ दिन का वक्त मांगा। कुछ दिन बाद फीस तो नहीं दी लेकिन 11 जून को आरोपित के बेटों व दो अन्यों ने आकर गाली-गलौच की और फीस का तकादा करने पर हत्या तक करने की धमकी दी। एसएसपी ने इंस्पेक्टर कोतवाली नगर से मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है।

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